दरभंगा/बिहार : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को एक अपराधिक मामले के आरोपी पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मो.अली अशरफ फातमी तथा उनके पुत्र विधायक डॉ फराज फातमी को रिहा कर दिया गया।
गौरतलब हो कि एपीएम थाना क्षेत्र के चन्दनपट्टी निवासी मो.सफी अहमद ने पूर्व मंत्री और उनके पुत्र पर नौकरी देने के नाम पर जमीन का केवाला करा लेने का आरोप लगाते हुए न्यायालय में नालिशी मुकदमा दायर किया था। जिसमें जांच साक्ष्य के बाद कोर्ट ने दोनो पिता पुत्र के विरुद्ध भादवि की धारा 504 और 417 में संज्ञान लिया था।
मंगलवार को सुलहनामा आवेदन पत्र के साथ दोनो कोर्ट में हाजिर हुए। अदालत ने सूचक अभियोगी का बयान लेने के बाद समझौता के आधार पर दोनों को बाईज्जत रिहा कर दिया।