वैशाली : डीएम ने 65वी संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा कदाचार मुक्त संचालन हेतु दिए निर्देश

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वैशाली से मो0 नदीम रब्बानी की रिपोर्ट

वैशाली/बिहार : जिला मुख्यालय हाजीपुर समाहरणालय स्थित सभागार में जिला पदाधिकारी, उदिता सिंह कि  अध्यक्षता में दिनांक 18 .10. 2019 (मंगलवार) को  आयोजित होने वाली 65 वी० संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सफल संचालन एवं कदाचार मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण संपन्न करने हेतु Joint Briefing किया गया । वैशाली जिला अंतर्गत कुल – 22  परीक्षा केन्द्र बनाये गये है । परीक्षा एक पाली में 12:00 (मध्यान) से 02 : 00 बजे अप०तक आयोजित की जायेगी।  प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक स्टेटिक दंडाधिकारी एवं प्रेक्षक पुलिसपदाधिकारी एवं पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) तथा जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है । परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी, परीक्षा कदाचारमुक्त संचालन हेतु अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के समय पूर्णरूपेण जॉच सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। कदाचारयुक्त परीक्षा के संचालन के लिए परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी भी परीक्षार्थी के लिये परीक्षा में अपने साथ कैलकुलेटर, स्लाईड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट और कोई अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण यथा मोबाईल फोन, पेजर, एटीएम कार्ड, घडी, आदि नहीं ले जाने का निदेश दिया गया ।

     आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला पदाधिकारी को परीक्षा संयोजक मनोनित किया गया है। अपर समाहर्ता, वैशाली को जिला पदाधिकारी द्वारा सहायक परीक्षा संयोजक नियुक्त किया गया है । कोई उम्मीदवार न तो किसी दुसरे उम्मीदवार की सहायता से नकल करेगा, नही किसी को अपनी किताब, कॉपी, नोटबुक से नकल करने देगा, न ही कोई चिट देगा, न देने का प्रयास करेगा, न ही कोई लेगा और न लेने का प्रयास करेगा। कोई भी उम्मीदवार प्रवेश पत्र पर कुछ भी नहीं लिखेगा, किसी भी उम्मीदवार को नकल करने या दुसरे उम्मीदवार से सहायता लेने की अनुमति नहीं है। ऐसा प्रयास करने के लिए भी दण्डित किया जायेगा। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 इस परीक्षा में लागू है, यदि कोई उम्मीदवार इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो नियमानुसार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी, इसे केन्द्राधीक्षक सुनिश्चित करेंगे।  परीक्षा केन्द्र पर विधि – व्यवस्था बनाये रखने एवं परीक्षा को स्वच्छ तथा कदाचारमुक्त वातावरण में संचालित कराने के उद्देश्य से दं0प्र0सं0 की धारा – 144 के अन्तर्गत पूरे परीक्षा केन्द्रों एवं उसके आस – पास के निर्धारित परिधि में अनुमंडल पदाधिकारी निषेधाज्ञा लागू रहेगा । परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में परीक्षार्थियों, वीक्षकों एवं परीक्षा संचालन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सरकारी सेवकों को छोड़कर अन्य लोगों द्वारा भीड एकत्रित करना इस आदेश के तहत प्रतिबंधित है ।

    आज के Joint Briefing में आई . ए . एस . प्रशिक्षु अम्बिसा वैस , अपर समाहर्ता, जितेन्द्र प्रसाद साह, प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक आदि उपस्थित थे ।


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