सुपौल : तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकान पर बोर्ड नहीं तो होगी सख्त कारवाई

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रियाज खान
संवाददाता
भीमपुर, सुपौल

छातापुर/सुपौल/बिहार : डीएम के निर्देश पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नवीन कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने शनिवार को छातापुर मुख्यालय बाजार सहित भागवतपुर गांव स्थित विभिन्न दुकानों में छापेमारी कर गुटका व तम्बाकू निर्मित सामान बेचने वाले दुकानदार से एक-एक हजार रुपया का जुर्माना वसूल किया। साथ ही दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 का पालन करते हुए गुटखा समेत तंबाकू से बने सामग्री दुकान के आगे बिना चेतावनी बोर्ड लगाए हुए नहीं बेचने की चेतावनी दी।

चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमार ने दुकानदारों को निर्देश दिया कि खुला सिगरेट नहीं बेचें। स्कूल परिसर या आस पास तम्बाकू निर्मित सामग्री व गुटखा नहीं बेचना है। प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन करें। कहा औचक निरीक्षण नियमित चलता रहेगा। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माना के साथ अन्य विभागीय कार्रवाई भी होगी। उन्होंने कहा शिक्षण संस्थानों और अस्पताल के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है।

इस बाबत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमार ने बताया कि पांच दुकानदारों से कुल पांच हजार जुर्माना की राशि वसूली गई । टीम में थानाध्यक्ष राघव शरण अपने आधे दर्जन पुलिस बल के साथ शामिल थे । इस छापेमारी अभियान से दुकानदारों में हड़कम्प मच गया और बाजार का अधिकांश दुकानदार अपनी-अपनी दुकाने बंद कर दिए ।


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