मधेपुरा/बिहार : जिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड के मधुबन पंचायत में कम अनाज की आपूर्ति एवं अधिक राशि की वसूली के आरोप में जन वितरण प्रणाली विक्रेता सोनी कुमारी और उनके पति ऑथराइज विक्रेता राजेश कुमार पासवान पर एसडीएम एसजेड हसन के आदेश पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राम कल्याण मंडल ने प्राथमिकी दर्ज कराया है।
मालूम हो कि दैनिक अखबार में इस मामले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की थी। विभिन्न अखबारों के खबर पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम एसजेड हसन ने एमओ राम कल्याण मंडल को जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट समर्पित करने के बाद एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और डीलर के लाइसेंस को रद्द करते हुए डीलर और उनके पति पर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।
एसडीएम के आदेशनुसार माह अप्रैल 2020 के खाद्यान्न वितरण के दौरान जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पति राजेश कुमार पासवान द्वारा प्रति यूनिट आधा किलोग्राम अनाज कम देने की बात की गई साक्ष्य के रुप में दैनिक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित हुआ था। इतना ही नहीं इससे संबंधित वीडियो भी वायरल हुआ था।
एमओ द्वारा जाँच रिपोर्ट में बताया गया है कि स्थानीय उपभोक्ताओं के बयान में भी कम अनाज की आपूर्ति एवं अधिक राशि वसूली का कैश मेमो नहीं देने का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में एसडीएम एसजेड हसन ने एमओ राम कल्याण मंडल को आदेश दिया कि उपरोक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जो अवितरित खाद्यान्न है उसे गोदाम में जांच कर अपने अभिरक्षा में अविलंब लें एवं निर्धारित माप से कम अनाज देने के आरोप में दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें।
दिए गए निर्देश पर एमओ जन वितरण प्रणाली दुकान को सील कर डीलर और डीलर पति पर प्राथमिकी दर्ज कराया है। इस बाबत एसडीएम एसजेड हसन ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच सरकार के द्वारा दी जा रही अनाज में डीलर द्वारा कटौती और अधिक राशि कि उगाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के शिकायत मिलने पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर उसे सीधा जेल भेजा जाएगा।