सुपौल : कोरोना गाइडलाइंस का उलंघन करने के मामले में मंदिर प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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छातापुर/सुपौल/बिहार:सोहटा पंचायत के गिरिधरपट्टी स्थित बाबा कौशिकीनाथ शिवमंदिर के प्रबंधन के खिलाफ छातापुर थाना मे केस दर्ज की गई है। एसडीएम के आदेश पर ग्रामीण आवास सहायक शशांक कुमार के द्वारा थाना में केस दर्ज कराया गया है। जिसमे पाबंदी के बावजूद शिवमंदिर का पट खोलने तथा भारी भीड़ जमा होने के कारण कोरोना महामारी फैलाने का आरोप लगाया गया है। दर्ज केस मे शिवमंदिर के पुजारी श्याम नारायण गिरी, मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रामजी सरदार, कोषाध्यक्ष हरिहर प्रसाद, उपसचिव अरूण कुमार यादव को नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगो को अभियूक्त बनाया गया है।

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प्राथमिकी मे बताया गया है कि  गृह मंत्रालय के निर्देश पर एसडीएम के द्वारा मंदिर प्रबंध समितियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक मे प्रबंधनों को कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए मंदिर के पट को बंद रखने का निर्देश दिया गया था। इस संदर्भ मे सभी प्रबंधनों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी लिये गये थे। बावजूद इसके मंदिर प्रबंधन के द्वारा दिशा निर्देश का उलंघन किया गया और बीते 16 अगस्त सोमवार को मंदिर का पट खोल दिया गया। जिसके कारण मंदिर परिसर मे भीड़ जमा हो गई, भीड़ इकट्ठा होने के कारण कोरोना संक्रमण फैलने से इनकार नही करने की बात उल्लेखित की गई है। आवेदक ग्रामीण आवास सहायक शशांक कुमार को डंडाधिकारी के रूप मे पुलिस बल के साथ मंदिर परिसर मे प्रतिनियूक्त किया गया था।

इस बावत थानाध्यक्ष अभिषेक अंजन से पुछने पर बताया कि केस दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है।

रियाज खान
संवाददाता
छातापूर/सुपौल


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