मधेपुरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या में हुई वृद्धि के मद्देनजर 10 से 16 जुलाई तक संपूर्ण जिला में सशर्त लॉकडाउन

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मो० नियाज अहमद
ब्यूरो, मधेपुरा

मधेपुरा/बिहार : मधेपुरा जिला में माह जुलाई में के आरंभिक दिनों में ही कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही वृद्धि को गंभीरता  से लेते हुए जिला प्रशासन ने संपूर्ण स्थिति की समीक्षा के उपरांत कोविड-19 के अग्रतर प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 10 से 16 जुलाई तक संपूर्ण जिला में सशर्त लॉकडाउन जारी कर दिया है। 

संपूर्ण मधेपुरा जिला में दिनांक-10.7.2010 से 16.7.2020 तक के लिए पूर्णतः निम्नांकित शर्तों के साथ लॉक डाउन रहेगा।

  1. उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक, बस, एंबुलेंस, आवश्यक/आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की पूर्व की भांति अनुमति रहेगी, अन्य निजी वाहनों के साथ यात्रा कर रहे लोगों के पास यात्रा के औचित्य संबंधी साक्ष्य होने चाहिए।

  2. मधेपुरा शहरी इलाके में आने वाले यात्री वाहनों तथा बसों, टेम्पू, ई-रिक्शा का ठहराव चिन्हित स्थलों पर ही होगा।

  3. उक्त अवधि में सभी निजी, व्यवसायिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें निम्न प्रकार खुलें रहेंगे :-

सब्जी, फल की दुकानें- सुबह 6 बजे से 10 बजे तक, खाद्यान्न, दूध, किराना की दुकानें- सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं अपराहन 4 बजे से 7 बजे तक।  उक्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सेवाएं पूर्व की भांति प्राप्त सरकारी दिशा निर्देश के आलोक में जारी रहेगी।

सभी संबंधित दुकानदार एवं खरीददार को हर परिस्थिति में मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि इस दौरान इसका उलंधन पाया जाता है तो उक्त दुकानदार और  संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधि सम्मत कारवाई की जाएगी।

  1. इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं हेतु घर से बाहर निकालने वाले आमजन को मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य है।

  2. लॉक डाउन की अवधि में रेस्टोरेंट में In House Dining पर रोक रहेगी, लेकिन होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।

  3. ई 0-कॉमर्स सेवायें जारी रहेगी।

  4. अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरक एजेंसी (गोदाम सहित) को खोलने की अनुमति रहेगी।

  5. उक्त अवधि केलिए सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे, किन्तु कार्यायलों में आमजनों का अनावश्यक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालय के सभी कार्यरत कर्मी अपने-अपने कार्य स्थल पर मास्क लगाकर उपस्थित रहेंगे।

  6. बैंक, डाकघर, बीमा, ए टी एम, मीडिया कार्यालय सोशल डिस्टेंस एवं मास्क की अनिवार्य शर्त के साथ खुले रहेंगे।

  7. सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं (केंद्र/राज्य) से संबंधित निर्माण कार्य कोविड-19 के अंतर्गत दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए जारी रहेंगे।

  8. उक्त अवधि में निजी नर्सिंग होम, अस्पताल खोलने की अनुमति रहेगी,

  9. उक्त अवधि के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों को परिसर के भीतर सोशल डिस्टेंस एवं मास्क के उपयोग के साथ कार्यरत रहने की अनुमति रहेगी।

  10. उक्त अवधि में आमजनों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

  11. विवाह समारोह में पूर्वत अधिकतम 50 लोगों के तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के भाग लेने की अनुमति रहेगी, विवाह समारोह की पूर्व सूचना लिखित में स्थानीय थाना को देना अनिवार्य होगा।

  12. EVM / VVPAT के FLC एवं निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य जारी रहेगे तथा ऐसे कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को पहचान पत्र के साथ आवागमन की अनिमती रहेगी। उक्त कार्य में लगे सभी कर्मी मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे ।


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