मधेपुरा : दुकानों के खुलने एवं बंद करने को लेकर डीएम ने जारी किया निर्देश, पढ़ें पूरी खबर  

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अमित कुमार अंशु
उप संपादक

 मधेपुरा/बिहार : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में जारी लॉक डाउन 4.0 के तीसरे दिन राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर दुकानें खोली गई।

 जिला पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश में आवश्यक वस्तुओं के अलावा कपड़ा की दुकान तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकान समेत अन्य उपभोक्ता वस्तु की दुकान खोलने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैट्री, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब की दुकानें खुली रहेंगी। इस निर्देश में मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकान, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, पेंट, शटरिंग सामग्री, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट की दुकान, गैरेज एवं वर्कशॉप को खोलने की इजाजत दी गई है, साथ ही प्रदूषण जांच केंद्र को भी खोलने की इजाजत दी गई है।

दुकानों के खुलने एवं बंद करने को लेकर डीएम ने जारी किया निर्देश :

जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने भी जिले के संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर दुकानें खोलने का निर्देश दिया है। साथ ही जिला पदाधिकारी ने सभी दुकानों के खुलने एवं बंद करने को लेकर समय एवं दिन भी स्पष्ट कर दिया है। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि कपड़ा की दुकान तथा रेडीमेड वस्त्र की दुकान प्रतिदिन सुबह 11 से शाम के चार बजे तक खुली रहेगी। वहीं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम के चार बजे तक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुली रहेगी।

इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक :

इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर के विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी के विक्रय एवं मरम्मत की दुकान सुबह 11 बजे से शाम चार बजे तक प्रत्येक दिवस को खुली रहेंगी। वहीं ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर की मरम्मत की दुकान एवं निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान, सीमेंट, स्टील, बालू, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री की दुकानें प्रत्येक दिवस को सुबह नौ बजे से दोपहर के तीन बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह नौ बजे से दोपहर के तीन बजे तक खुली रहेंगी। गैरेज एवं वर्कशॉप प्रत्येक दिवस को सुबह नौ बजे से दोपहर के तीन बजे तक खुली रहेंगी. वहीं प्रदूषण जांच केंद्र प्रत्येक दिवस को सुबह 10 बजे से शाम के पांच बजे तक खुले रहेंगी।

दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी के लिए जाने की अनुमति नहीं :

जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला यह साफ निर्देश दिया है कि ग्राहक अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों में ही खरीदारी के लिए जाएं। उन्हें दूर के दूसरे क्षेत्रों में स्थित दुकानों में खरीदारी के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेंट से पर्याप्त दूरी बनाए रखने के लिए गोलाकार आकृति बनाई जाएगी, ताकि पंक्तिबध होकर तथा एक दूसरे से दूसरी बनाकर खरीदारी किया जा सके। दुकान पर अथवा बाजार मास्क पहनना दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा तथा दुकानदार काउंटर पर ग्राहकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगे। दुकानदार ग्राहकों की इच्छा अनुसार टेलीफोन पर आर्डर लेने एवं होम डिलीवरी की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे। सभी प्रतिष्ठान-दुकान सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों नियमों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

दुकानों के खुलने से सड़कों पर चहल-पहल तेज :

दुकानों के खुलने से सड़कों पर चहल-पहल तेज हो गई है। लोगों का आवागमन पहले से ज्यादा हो चुका है। दुकानों के खुलने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी खुलकर उल्लंघन होना शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर भीड़ लगा रहे हैं। दुकानदार भी सोशल डिस्टेंस के नियमों का ख्याल नहीं रख रहे हैं। साथ ही ग्राहक बिना मास्क पहने ही दुकानदारों में खरीदारी करने के साथ-साथ बाजारों में घूम रहे हैं। बगैर मास्क के ही दर्जनों लोग सड़क पर भी देखे गये. सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। जबकि जिला प्रशासन के द्वारा बार-बार कहा जाता है कि कोरोना से लड़ने के लिए बिना माक्स के घर से ना निकले. सोशल डिस्टेंस का पालन करे। लेकिन कई लोग इस महामारी को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके कारण जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियम की धज्जियां उड़ रही है।


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