पटना/बिहार : सुपर 30 वाले आनंद कुमार को 26 नवंबर को गुवाहाटी हाईकोर्ट में पेश होने का निर्देश दिय गया है। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा और न्यायमूर्ति अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की पीठ ने आनंद कुमार को हाजिर होने का निर्देश दिया है, साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सुनावाई की तारीख को आनंद किशोर व्यक्तिगत रुप से कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो उनके नाम जमानती वारंट जारी किया जाएगा।
अदालत का यह आदेश आईआईटी गुवाहाटी में अध्ययनरत पूर्वोत्तर भारत के चार छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता अमित गोयल के माध्यम से कहा कि सुपर 30 के कामकाज में कोई पारदर्शिता नहीं है। कुमार ने पूर्व बिहार के डीजीपी अभयानंद के साथ मिलकर आईआईटी जेईई को क्रैक करने के लिए बिहार के गरीब छात्रों को पढ़ाने के लिए सुपर 30 की संकल्पना की थी। 2008 में अभयानंद ने कुमार का साथ छोड़ दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे छात्र, जिन्होंने “सुपर -30 ‘में नामांकित होने के लिए गणितज्ञ आनंद कुमार से संपर्क किया था, उन्हें उनके द्वारा एक कोचिंग संस्थान में “रामानुजन स्कूल” में भर्ती कराया गया. वहां प्रति छात्र 33,000 की राशि देने को कहा गया।