चालान काटना हमारा मकसद नहीं, हमें है आपके बहुमूल्य जीवन की चिंता-किशनगंज पुलिस

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शशिकान्त झा
वरीय उप संपादक

किशनगंज/बिहार : किशनगंज पुलिस ने जनहित में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि, आपकी सुरक्षित यात्रा के लिए किशनगंज जिला पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चला रखा है। वाहन चेकिंग का मुख्य उद्देश्य है कि वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें। दोपहिया वाहन चालक हेलमेट पहनें। मार्गों पर वाहनों की गति को नियंत्रण में रखें। कभी ओवरटेक न करें। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर दुर्घटनाएं तेज और अनियंत्रित रफ्तार के कारण ही होती हैं। जिसकी मुख्य वजह है यातायात नियमों का उल्लंघन और अनदेखी। यातायात के निर्देशों का पालन करने से खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरे भी।

वाहनों का परिचालन अपनी लेन में पंक्तिबद्ध ही करें। किशनगंज के मार्गो पर सिग्नल की व्यवस्था नहीं है इस कारण से प्रमुख चौक-चौराहों पर यातायात पुलिस व होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है, ताकि यातायात नियमों का पालन कराया जा सके। जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाता है। जो लोग यातायात नियमों को तोड़ते हुए पाए जाते हैं, उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। यह अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल पर पूरे परिवार को ही बिठा लेते हैं। चार-पांच बच्चों को एक साथ बिठा लेते हैं। यह उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। खुद व परिवार की सुरक्षा के साथ औरों की सुरक्षा का भी ख्याल रखना जरूरी है। किसी भी दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत भर नहीं होती, पूरा परिवार उजड़ जाता है।

इन नियमों का करें पालन:-

-सभी जरूरी कागजात साथ मे रखें

-वाहन चलाते वक्त हेलमेट का करें उपयोग

– शराब पीकर कभी भी वाहन नहीं चलाएं। बिहार में शराब वैसे भी प्रतिबंधित है।

-अपने नाबालिग बच्चों को कतई मोटरवाहन ना चलाने दें।

– वाहन नियंत्रित स्पीड में चलाएं।

-निर्धारित लेन/ साइड में ही वाहन चलाएं।

– कभी भी वाहन को ओवरटेक न करें।

– यातायात नियमों का अक्षरशः पालन करें।

-चौराहों और दो मुहानों पर स्पीड कम रखें।

-वाहन चलाते वक्त मोबाइल का कदापि उपयोग न करें।

हम सभी को सुरक्षित यात्रा करने के लिए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों को नहीं तोड़ें। ओवरटेक और लहरिया कट वाहन बिल्कुल न चलाएं|

मोटर अधिनियम एक्ट में संशोधन के बाद नए जुर्माने की राशि और दंड इस प्रकार है:-

1)बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने पर-1000₹

2)दो से ज्यादा सवारी चलने पर(दुपहिया)-1000₹

3)बिना हेलमेट दुपहिया चलाने पर-1000₹ या 3 माह के लिए लाइसेंस रद्द

4)एमरजेंसी वाहन(एम्बुलेंस)को रास्ता न देने पर-10000₹

5)बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर-5000₹

6)लाइसेंस रद्द होने के बाद भी वाहन चलाने पर-10000₹

7)ओवर स्पीड चलाने पर-2000₹

8)खतरनाक या लहराकर ड्राइविंग करने पर-5000₹

9)शराब पीकर वाहन चलाते पाए जाने पर-10000₹

10)ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल में बात करने पर-5000₹

11)बिना परमिट पाए जाने पर-10000₹

12)गाड़ियों की ओवरलोडिंग पर-20000₹ के साथ साथ 2000₹प्रति टन के हिसाब से

13)बिना बीमा/ इन्शुरन्स के पाए जाने पर-2000₹

14)नाबालिग द्वारा वाहन चलाते पाए जाने पर- अभिभावकों को 25000₹ का जुर्माना, साथ ही 3 साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रदद्,गाड़ी मालिक व नाबालिग दोषी माने जाएंगे और नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत नही किया जाएगा|

इन जुर्माने और दंड के प्रावधान से बचने के लिए, खुद एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए,यातायात नियमो का पालन ही एकमात्र विकल्प है 

सतर्क रहें, सुरक्षित चलें। याद रखें आपके परिवारवाले और मित्रगण आपका इंतेज़ार कर रहे होंगे।


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