दरभंगा/बिहार : एक थानेदार को बिना विभागीय अनुमति के दूसरी शादी करना महंगा पर गया। डीआईजी दरभंगा श्री क्षत्रनील सिंह ने आज बड़ी कारवाई करते हुए दूसरी शादी रचाने वाले थानाध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया।
डीआईजी ने आज मधुबनी जिला के खुटौना थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष जमिल अख्तर को बिहार सिविल एक्ट और पुलिस मेनुअल के अनुकुल दोषी पाया है। आरोप सही पाये जाने पर डीआईजी ने थानेदार को बर्खास्त कर दिया। थानेदार वर्तमान में पूर्णिया जिले में पद्स्थापित हैं। उन्होंने दूसरी शादी के लिए विभाग से अनुमति नहीं ली थी। पहली पत्नी ने मधुबनी एसपी के समक्ष दहेज प्रताड़ना और मारपीट की शिकायत की थी। मधुबनी एसपी के अनुशंसा पर डीआईजी ने यह कारवाई की।
दूसरी ओर दंगा नियंत्रक दशा के प्रभारी पुलिस निरीक्षक शिवमुनी प्रसाद पर विभागीय कारवाई शुरू की गई है। अपराध अनुसंधान विभाग पटना के निर्देश पर यह कारवाई शुरू की गई है। उन पर लहेरियासराय कांड संख्या 156/15, 158,159,160 और 165 में अनुसंधानक रहते हुए भी अनुसंधान नहीं किया। जिस पर मुख्यालय ने संज्ञान लिया है। इधर पतौर ओपी के मुंशी पर शराब कारोबारी से ताल-मेल रखने के आरोप में उनके विरूद्ध विभागीय जांच को लेकर प्रतिवेदन मांगा है।