दरभंगा : शिक्षिका का नियोजन रद्द करने एव अवैध बहाली में लिप्त जनप्रतिनिधि व कर्मी के विरूद्घ कारवाई करने का मिला आदेश

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पंकज कुमार की रिपोर्ट

मनीगाछी/दरभंगा/बिहार : मनीगाछी प्रखण्ड के राघोपुर पश्चिमी मध्य विद्यालय राधोपुर ड्योढ़ी पंचायत में 2005 में शिक्षा मित्र के पद पर नियोजन में गड़बड़ी पाए जाने पर पंचायत के मुखिया एवं सचिव को जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने शिक्षिका का अनुबंध रद्द करने का आदेश जारी किया है। साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए अबैध बहाली में लिप्त जनप्रतिनिधि एवं कर्मी के विरुद्ध कारवाई सुनिश्चित करने को कहा है।

इस मामले में कायस्थ कबई निवासी बिन्देश्वर राम ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन देकर शिक्षका के नियोजन में आरक्षण रोस्टर के उल्लंघन किए जाने की शिकायत की थी। पंचायती राज पदाधिकारी के आदेश पर जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा उपाधिक्षक ने मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत की।जाँच के दौरान बिन्देश्वर राम की शिकायत सत्य पाई गई। प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में तत्कालीन मुखिया श्रवण नायक एवं पंचायत सेवक अनिरुद्ध यादव द्वारा आरक्षित रोस्टर के विरुद्ध सामान्य जाति के अभ्यर्थी नूतन कुमारी झा को शिक्षा मित्र के पद पर नियोजन को अवैध करार दिया है।

पंचायती राज पदाधिकारी ने जिला पदाधिकारी संचिका आदेश 16 मार्च 2019 के आलोक में 2 अप्रैल को पत्रांक 973 जारी कर सामान्य जाति के बहाल अभ्यर्थी के अवैध नियोजन को समाप्त करने के आदेश का अनुपालन पन्द्रह दिनों के अन्दर करने का आदेश दिया है। साथ ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार राय को निर्देशित किया गया है कि दोषी व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इस सम्बंध में बिन्देश्वर राम ने कहा कि वर्ष 12-06- 2005 में तत्कालिन मुखिया के द्वारा हुए इस नियोजन के विरुद्ध मैंने जिला पदाधिकारी दरभंगा को 2006 में शिकायत किया था।तेरह बर्ष से आर्थिक अभाव को झेलते हुए मैं अपने मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान मेरे उपर समझौता के लिए काफी दबाव पड़ा। यहाँ तक कि मुझे आवेदन वापस लेने के मुखिया के द्वारा भी दबाव बनाया गया। मेरे साथ मारपीट के साथ साथ मुझे झुठा मोकदमा में फंसा दिया गया। मुझे न्याय पाने में तेरह साल लग गए।

वहीं तत्कालीन मुखिया व वर्तमान मुखिया पति श्रवण नायक ने बताया कि जहाँ तक मुझे जानकारी है रोस्टर के विरुद्ध नियोजन नहीं किया गया है।अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि अभिलेख के संधारण एवं जाँच की जिम्मेवारी पंचायत सेवक की होती है।


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