दरभंगा/बिहार : आदर्श आचार संहिता का उलंघन से संबंधित एक अपराधिक मामले में हायाघाट से राजद के पूर्व विधायक हरिनंदन यादव ने अदालत में जमानत याचिका के साथ आत्मसमर्पण किया। प्रथम एसीजेएम आशुतोष खेतान की अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक की ओर से अर्पित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका स्वीकृत करते हुए बंध पत्र स्वीकार कर जमानत प्रदान किया।
ज्ञात हो कि 27 जनवरी 2005 को विधायक के विरुद्ध तत्कालीन विशनपुर थाना प्रभारी नागेंद्र ओझा ने लहेरियासराय थाना में सरकारी कामकाज में बाधा, आदर्श आचार संहिता का उलंघन, आरपी ऐक्ट की धारा 126 के तहत कांड सं.25/05 दर्ज कराया था। जिसमें आरोपी गिरफ्तारी के बाद अदालत से जमानत कराने के बाद वर्षों से फरार चल रहे थे।
उधर दूसरी ओर इसी न्यायालय में न्यायाधीश आशुतोष खेतान की कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता उलंघन मामले में मधेपुरा से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित जन अधिकार पार्टी के अभ्यर्थी रहे चन्द्रकान्त सिंह, हाजी नूर मदनी और अजय कुमार जायसवाल की जमानत रद्द करते हुए वारंट निर्गत करने का आदेश पारित किया है। सांसद समेत चारों लोगों के विरुद्ध 24 अक्टूबर 15 को ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उड़नदस्ता दण्डाधिकारी ने अनुमति अवधि के बाद हेलीकॉप्टर लैंडिंग और सभा करने का आरोप लगाते हुए आदर्श आचार संहिता का उलंघन के लिए केवटी थाना में कांड सं.124/15 दर्ज करायी थी। सनद रहे जमानत के बाद आरोपी कोर्ट से अनुपस्थित चल रहे थे।