वैशाली/बिहार : वैशाली जिला के गोरौल प्रखंड स्थित पीरापुर पंचायत के बभनटोली निवासी अरबिन्द कुमार के पत्नी चंदा देवी ने अंचलाधिकारी बिद्दुपुर वैशाली के विरूद्ध यह आरोप लगाई हैं कि बटाईदारी वाद की जमीन को नजर अंदाज करते हुए मोटी राशि लेकर थाना नं. 360, खाता संख्या 250, खेसरा संख्या 479, रकवा 0.53 डीसमील जमीन हैं। जिसका अंचलाधिकारी बिद्दुपुर वैशाली ने स्थानांतरण हो जाने के बाद वैक डेट में दिनांक 28/03/18 को चंदा देवी के शुद्धी पत्र को खारिज करते हुए शुगन राय पिता प्रभु राय ग्राम मझौली के नाम से शुद्धी पत्र निर्गत कर दिये हैं।
इस बात कि जानकारी मिलते ही चंदा देवी ने नकल निकालते ही दाखिल खारिज को रद्ध करने के लिए जिला अधिकारी वैशाली को लिखित आवेदन 19/06/18 को प्रेषित की थी। जिसकी सुनवाई न होने से राज्यपाल बिहार सरकार पटना, मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना, मंत्री राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग पटना, तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त मुजफ्फरपुर, भुमि सुधार उप समाहर्ता वैशाली एवं मानवाधिकार आयोग पटना को यह लिखित आवेदन 19/01/19 को देते हुए अपने स्तर से जाँच कर उचित कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई हैं।