अररिया : तब्लीगी जमात से जुड़े 18 विदेशी नागरिकों को हाईकोर्ट ने किया बरी – प्राथमिकी को किया रद्द, सभी को स्वदेश भेजने का सरकार को दिया निर्देश

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टीआरटी डेस्क:-

अररिया/बिहार : वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे तब्लीगी जमात से जुड़े 18 विदेशी नागरिकों को पटना उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेड. ए. मुजाहिद ने बताया कि अररिया थाना कांड संख्या 297/ 2020 तथा नरपतगंज थाना कांड संख्या 158/2020 में आरोपित 9 मलेशियाई तथा 9 बांग्लादेशी नागरिकों के विरुद्ध प्राथमिकी एवं विचारण हेतु लिए गए संज्ञान को उच्च न्यायालय ने रदद् एवं अमान्य करार दिया है।
ज्ञात हो कि लॉकडाउन के दौरान अररिया जामा मस्जिद तथा नरपतगंज के रेवाही मरकज से 14 अप्रैल को गिरफ्तार सभी अट्ठारह विदेशी नागरिक, सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रदान जमानत के बाद 9 जून को ही अररिया मंडल कारा से बाहर आ गए थे, परंतु मुकदमे के निष्पादन तक इन्हें भारत छोड़ने की अनुमति नहीं थी।
श्री मुजाहिद द्वारा बताया गया कि जमानत के बाद दोनों प्राथमिकी के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत क्रिमिनल रिट याचिका उच्च न्यायालय में दाखिल की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी के शाही, माजिद महबूब खान तथा आलोक रंजन ने विभिन्न तिथियों में बहस में भाग लिया, जबकि भारत सरकार तथा बिहार सरकार की ओर से अपर सॉलिसीटर जनरल डॉ के एन सिंह तथा अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि स्थापित कानून के भ्रामक अवधारणा के कारण ही पुलिस द्वारा विदेशियों को अभियुक्त बनाया गया है, न्यायालय ने राज्य तथा केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि यथाशीघ्र इन 18 विदेशियों को उनके देश भेजने का कार्य किया जाए।
पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए अररिया व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया विदेशियों पर आरोपित धाराओं का अपराध नहीं बनता था, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा महसूस किया गया। वहीं विदेशियों के मुख्य पैरवीकार तथा सामाजिक कार्यकर्ता एस एम कासों ने कहा कि यह न्याय की जीत है तथा न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। इसके अलावा हाजी हसन, हाजी अशफाक, अधिवक्ता शाहबाज व जाहिद आलम, हाजी फारुक, बेलाल अहमद, मुखिया राजेंद्र यादव, उप मुखिया लटर ऋषिदेव, हाजी जावेद, कारी आफताब मजाहिरी, मंजर आलम, रईसुल आजम, मोहम्मद मुकर्रम, मौलाना जकरिया, शमशुल हक, जकी अनवर, रजि अहमद, हाजी इसराइल तथा अताउर रहमान आदि ने भी हर्ष व्यक्त करते हुए भारतीय न्याय व्यवस्था का आभार जताया है।


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