दरभंगा/बिहार ; लॉक डाउन के बाबजूद जिला न्यायमंडल में अघोषित बंदी के बीच भी जिला के न्याय याचकों के अर्जेंट मामलों की सूनवाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पक्षकारों के अत्यावश्यक बिषयों की सूनवाई और त्वरित आदेश पारित करने की ब्यवस्था जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने गुरुवार को कर दिया है। नई ब्यवस्था के तहत पक्षकार के वकील को ईमेल के माध्यम आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित कोर्ट फीस और अतिआवश्यक विषय से संबंधित सच्ची प्रतिलिपि कोर्ट के आदेश पर बाद में समर्पित करने का वचन पत्र देना होगा।
उक्त विषय जिस कोर्ट से सम्बंधित हो तो उसके पीठासीन पदाधिकारी निर्धारित करेंगे कि तत्क्षण सुनवाई हेतु अतिआवश्यक है या नहीं। जिसकी सूचना सम्बन्धित वकील के मोबाइल पर दी जायेगी। सूचना मिलने के बाद अधिवक्ता अपने याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सह मोबाइल के माध्यम से ऑनलाईन अपना पक्ष संबंधित अदालत में रखेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पश्चचात न्यायालय से पारित आदेश की जानकारी वकील को दी जायेगी। जिला जज श्री सिंह ने कोर्ट ने बिभिन्न न्यायालयों के मामलों की सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया है। जारी आदेश के मुताबिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश 7.30 से 8.30 बजे पूर्वाह्न तक, प्रथम एडीजे सह विशेष न्यायाधीश 8.30 से 9.15 बजे पूर्वाह्न तक, उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश 9.15 से 10 बजे तक, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 10 बजे से 10.30 बजे तक, न्यायिक मजिस्ट्रेट 10.30 से 11 बजे तक दरभंगा सिविल कोर्ट में सुनवाई करेंगे। वही बेनीपुर अनुमंडल न्यायालय में 11 बजे से 11.40 तक एवं विरौल अनुमंडल न्यायालय में 11.40 से 12.30 बजे दिन तक सुनवाई के लिए अवधि निर्धारित किया गया है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन अवधि में भी अदालत में अतिआवश्यक विषयों पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जायेगा। लेकिन इसके लिए याचिका /आवेदन देने के लिए पक्षकार /वकील का हस्ताक्षर इनरौलमेंट नम्बर एवं सिविल कोर्ट द्वारा जारी कोड नम्बर अंकित करना होगा। डिजिटल युग में घर बैठे ही वकील बहस में शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का भी झंझट नहीं है।