दरभंगा  : राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस बीमारी को महामारी किया गया घोषित

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ज़ाहिद अनवर (राजु)
उप संपादक

दरभंगा/बिहार : राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस बीमारी को महामारी में शामिल कर दिये जाने के बाद जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस एम ने जिला के सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग करने हेतु फ्लुकॉर्नर स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। निजी अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उनके यहां कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीज की पहचान होती है तो उन्हें तीन घंटे के अंदर सिविल सर्जन को रिपोर्ट करनी होगी।

जिलाधिकारी ने सरकार से जारी एडवाइजरी के अनुपालन को लेकर वरीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने बचाव के सारे उपायों की चर्चा की और मास्क को लेकर खास बातें कही और इसके उपयोग करने में भी सावधानी बरतने को कहा वरना नुकसान के भी खतरे रहेंगे। उन्होंने कहा कि मास्क को नियमित साफ करनी होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि संदिग्ध मरीजों को आईडीएच वार्ड में रखा जाएगा। इसमें मरीजों को डाक्टरों के निर्णय में सहयोग करना पड़ेगा और मरीजों की इच्छा-अमीक्षा नहीं चलेगी। उन्होंने वार्ड के गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं गए हैं और आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए पंजी भी संधारित की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर जिला के सभी क्षेत्र को सील किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आपदा के समय सरकार के सभी विभाग जिलाधिकारी के निर्देश पर कार्य करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी सार्वजनिक वाहन संघ के साथ बैठक कर क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाने का निर्देश दिया। साथ ही वाहनों को पूर्ण सेनिटाइज करने और एसी गाड़ियों से पर्दा और तौलिया हटाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि इस आपदा के घड़ी में सरकार के दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले ट्रांसपोटरों के परमिट को रद्द किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना वायरस के संदर्भ में गलत अफवाह फैलाने वाले को अपराध के श्रेणी में रखकर उनके बिरूद्ध विधि सम्मत कारवाई की जाएगी।


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