उदाकिशुनगंज/मधेपुरा/बिहार : मधेपुरा जिले के उदाकिशुनगंज प्रखंड के मुख्यालय स्थित दो अलग अलग दुकान में काम कर रहे दो बालक मुक्त कराया।
मालूम हो कि बाल एवं किशोर श्रमिक प्रतिबंध विनियमन 1986 संशोधित 2016 अधिनियम के तहत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उदाकिशुनगंज भवेन्दु कुमार के नेतृत्व में उदाकिशुनगंज बाजार में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन छापेमारी अभियान चलाकर विभिन्न प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे 2 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया।
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उदाकिशुनगंज भवेन्दु कुमार ने बताया कि मोहम्मद पप्पू आलम एवं मोहम्मद सद्दाम के प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे दो बाल श्रमिकों को विमुक्त करवाया गया। धावा दल का नेतृत्व भवेन्दु कुमार श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उदाकिशुनगंज कर रहे थे धाबा दल में अन्य सदस्य दुर्गा शंकर प्रसाद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आलमनगर, मनोज प्रभाकर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी शंकरपुर एवं श्री विजेंद्र कुमार सिंह श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी घैलाढ भी मौजूद थे।
धावा दल में थाना उदाकिशुनगंज की टीम ने भी सहयोग किया। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम में दोषी नियोजक के विरूद्ध 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कार्य करवाने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये अथवा 6 माह से 2 वर्ष सजा अथवा दोनों का प्रावधान है। इसीलिए सभी नियोजकों को श्रम संसाधन विभाग से कड़ी चेतावनी दी जाती है कि अपने आवास एवं प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिकों का नियोजन नहीं करें। अन्यथा दंड का भागी बनेंगे।