उदाकिशुनगंज/मधेपुरा/बिहार : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी उदाकिशुनगंज न्यायालय में 11 वर्षों से चल रहे एक मामले में साक्ष्य के अभाव में दो अभियुक्तों को निर्दोष करार देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुमंडल के चौसा मुख्यालय बस्ती के शिवचरण पटवे ने चौसा थाना में 19 सितंबर 2008 को कांड संख्या 131/08 जीआर नंबर 1515 /08 दर्ज कराकर गांव के ही बंटी पासवान तथा राजीव पासवान पर आरोप लगाया था कि नामित लोगों द्वारा लाठी भाला से लैस होकर घर घुस गए और गाली-गलौज करते हुए मुझे मेरी पत्नी भुखनी देवी और भाभी कविता देवी को मारपीट कर बुरी तरह घायल कर मेरी भाभी कविता देवी के गले से सोने का सीकरी और मेरे जेब से दो हजार रुपये लूटने का आरोप था। न्यायालय में 11 वर्षों से चल रहे इस मामले के बाद एसडीजेएम विकास झा ने मंगलवार को अभियुक्त बंटी पासवान तथा राजीव पासवान को बहस उपरांत साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया l
बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार मेहता आजाद जबकि अभियोजन की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सूर्य देव कुमार बहस रहे थे l