मुजफ्फरपुर/बिहार : एडीजे नौ ने छात्र नेता मोहम्मद शमीम हत्याकांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताते चले वर्ष 2013 में छात्र नेता मोहम्मद शमीम को कैंटीन विवाद को लेकर सिवान निवासी मोहम्मद शमीम को अनिल ओझा और राम कुमार ने मिल कर बाबासाहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कैंटीन हाल में ही गोली मारकर हत्या कर दिया था।
तीन साल फरारी के बाद अनिल ओझा ने अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहाँ न्यायालय ने आज अनिल ओझा और राम कुमार को धारा 302 के तहत हत्या के इस मामले मे आजीवन कारावास और दस हजार रुपए का आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई ।
सजा सनते ही मोहम्मद शमीम की पत्नी कहा कि मुझे शुरू से ही पुलिस ओर न्यायालय पर भरोसा था कि मुझे न्याय जरूर मिले गा ।