मधेपुरा : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के पांच कुख्यातों पर लगा बीसीसीए- किया गया अनुमंडल बदर, अपराधियों का हौसला पस्त

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कौनैन बसीर
उप संपादक

मधेपुरा/ बिहार : आसन्न आम चुनाव के मद्देनजर जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा पांच कुख्यात अपराधियों को बीसीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अनुमंडल बदर कर दिया है । जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप व्याप्त है और शांतिपूर्ण मतदान का मार्ग प्रशस्त हुआ है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बीसीसीए वाद संख्या – 07 /2019 राज्य बनाम मनोज सिंह भाटिया के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद समाहर्त्ता सह जिला दण्डाधिकारी , मधेपुरा नवदीप शुक्ला ने बीसीसी एक्ट 1981 की धारा 3 की उपधारा 3 के तहत डीबी नंबर 222/न्यायालय दिनांक – 12 मार्च 2019 के द्वारा मधेपुरा जिला के चौसा थानांतर्गत लौआलगान निवासी मनोज सिंह भाटिया पेसर कपिलदेव सिंह को उदाकिशुनगंज अनुमंडल से बदर कर दिया है । कुख्यात भाटिया के विरुद्ध चौसा थाना कांड संख्या 43/1998 , 45/1998, 18/2007 , 34/2007/, 52/2007, 79/2007, 141/2017 , 86/2018 तथा भवानीपुर (पूर्णिया ) थाना कांड संख्या 86/2010 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज है ।
बीसीसीए वाद संख्या – 08/2019 राज्य बनाम नन्हकु सिंह के मामले में डीबी नंबर 223 /न्यायालय, दिनांक 12 मार्च 2019 के तहत नन्हकु सिंह पेसर महेन्द्र सिंह, ग्राम -लौआलगान, थाना -चौसा निवासी को भी उदाकिशुनगंज अनुमंडल से बदर कर दिया गया है । कुख्यात नन्हकु के विरुद्ध चौसा थाना कांड संख्या -18/2007 , 72/2008,14/2014 तथा 86/2018 के तहत विभिन्न मामले दर्ज हैं ।
ध्यातव्य है कि कोसी और गंगा दियारा के सबसे खतरनाक अपराधी संतलाल सिंह के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है । बीसीसीए वाद संख्या 09/2019 राज्य बनाम संतलाल सिंह के मामले में डीबी नंबर 224 /न्यायालय, दिनांक 12 मार्च 2019 के तहत चौसा थानांतर्गत खोपडिया गांव निवासी दुर्दांत संतलाल सिंह पेसर सोहन सिंह को भी उदाकिशुनगंज अनुमंडल से बदर कर दिया गया है । कुख्यात संतलाल के विरुद्ध विभिन्न जिले में तकरीबन 21 मामले दर्ज है। उसके विरुद्ध खरीक (भागलपुर ) थाना कांड संख्या – 17/1999, बिहपुर (भागलपुर )थाना कांड संख्या -198/1999,10/2002, 09/1999 , रेल थाना बिहपुर (नवगछिया) थाना कांड संख्या – 03/2000 ,नवगछिया (कदवा ) थाना कांड संख्या – 35/2008 , चौसा थाना कांड संख्या – 33/2000,34/2000, 02/2001, 29/2002, 48/2005, 79/2007, 52/ 2007, 72/2008, 53/2012, 217/2016 , 230/2016 , 233/2016तथा 234/2016 के तहत मामला दर्ज है।
दूसरी तरफ बीसीसीए वाद संख्या -11/2019 , डीबी नंबर -225 /न्यायालय, दिनांक 12 मार्च 2019 के तहत फूलो उर्फ शमीम, पेसर हासिम खां , ग्राम झंझडी , थाना ग्वालपाडा को भी उदाकिशुनगंज अनुमंडल से बदर किया गया है । कुख्यात फूलो के विरुद्ध ग्वालपाडा थाना कांड संख्या -06/2017 तथा 40/2017 दर्ज है । उक्त चारो कुख्यात अपराधियों को उदाकिशुनगंज अनुमंडल से बदर करते हुए मधेपुरा अनुमंडल के तहत सदर थाना मधेपुरा में 14 मार्च 2019 से पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12 के बीच सदेह उपस्थिति दर्ज करने के लिए आदेशित किया गया है ।
एक अन्य मामले में मधेपुरा अनुमंडल के शंकरपुर थानांतर्गत रायभीढ गाँव के कुख्यात अपराधी पिंटू यादव पेसर दीनानाथ यादव के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। बीसीसीए वाद संख्या – 13/2019 , डीबी नंबर 226 /न्यायालय, दिनांक 12 मार्च 2019 के द्वारा पिंटू यादव को मधेपुरा अनुमंडल से बदर कर उदाकिशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय स्थित थाना में प्रतिदिन सदेह उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। हालांकि सभी बदर किए गए अपराधियों को कुछ शर्तों के साथ मतदान की छूट दी गई है।
बहरहाल जिला प्रशासन की उक्त कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप व्याप्त है। कुख्यातों पर नकेल कसे जाने से छोटे अपराधियों के हौसले पस्त नज़र आ रहे हैं । लिहाजा आसन्न आम चुनाव शांतिपूर्ण सम्पन्न होने की संभावना है।


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