मधेपुरा/बिहार : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एफटीसी न्यायालय के न्यायाधीश विद्याधर प्रसाद पांडे ने हत्या के आरोप में उदाकिशुनगंज प्रखंड अंतर्गत नवटोल निवासी संजीव भगत, छविनाथ शर्मा, बेचन शर्मा, अरविंद उर्फ बाधो शर्मा, मुकेश शर्मा, जेंटिल शर्मा, विवेकानंद शर्मा एवं गणेश शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन लोगों को आर्म्स एक्ट के मामले में भी तीन वर्ष की सजा सुनाई गई है। लेकिन सभी सजा साथ साथ चलेगी। क्या था मामला मामले की सूचक उदाकिशुनगंज प्रखंड अंतर्गत नव टूल निवासी प्रमोद शर्मा के अनुसार उसका बड़ा भाई इंद्र भूषण शर्मा 14 अप्रैल 2004 को घर में संध्या छह बजे यह बोलकर निकला कि वह सिंगारपुर के मुखिया के यहां शादी में जा रहा है। लेकिन 15 अप्रैल 2014 को उन्हें मालूम हुआ कि उसके भाई इंद्र भूषण शर्मा की लाश नवटोल धार में पड़ी है।उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है।
सूचक के अनुसार गांव के ही छविनाथ शर्मा, बेचन शर्मा एवं छोटे शर्मा ने पिछली शाम चौक पर पूछा था कि तुम्हारा भाई इंद्र भूषण शर्मा कहां है, प्रमोद शर्मा ने बताया कि उनके बड़े भाई का छविनाथ शर्मा एवं छोटे लाल शर्मा से विवाद था। प्रमोद शर्मा ने बताया कि आए दिन छविनाथ एवं छोटे लाल के द्वारा इंद्र भूषण शर्मा के पुत्र के अपहरण की धमकी दी जाती थी। बाद में जांच के दौरान अन्य पांच व्यक्तियों का नाम इस कांड में सामने आया।
इस मामले में प्रमोद शर्मा ने उदाकिशुनगंज थाना में मामला दर्ज करवाया था। मामले में राज्य की ओर से बहस जय नारायण पंडित एवं बचाव पक्ष की ओर से बहस वरीय अधिवक्ता गजेंद्र नारायण यादव कर रहे थे।