15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन, लॉकडाउन लगने के बाद बाजारों में उमड़ी भीड

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मधेपुरा/बिहार : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से राज्य के अन्य जिलों के साथ-साथ मधेपुरा में भी कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या में वृद्धि हुई है. स्थिति को देखकर संक्रमण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा पांच मई यानी बुधवार से 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है. राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये लॉकडाउन को लेकर जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीणा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय से लेकर दुकानों एवं वाहनों को लेकर भी निर्देश जारी कर दिया गया है. जिला पदाधिकारी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान भी रात्रि कर्फ्यू शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. लॉकडाउन की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी. लोगों को लगने लगा कि पिछले लॉकडाउन की तरह ही यह लॉकडाउन भी लंबे दिनों तक चलेगी. बाजार में खाद्य सामग्री की दामों में वृद्धि एवं दुकानों से सामान के खत्म हो जाने के डर को लेकर लोगों ने मंगलवार को जमकर खरीदारी की. हालांकि इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने पूर्व में ही लोगों को आश्वस्त कर दिया है कि बाजार में खाद्य सामग्री की कमी नहीं होगी तथा जो दुकानदार सामानों की कालाबाजारी करेंगे उन पर कार्रवाई भी की जायेगी.Photo : www.therepublicantimes.co

राशन कार्ड धारक मई माह के राशन की राशि का नहीं करेंगे भुगतान : राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जिला पदाधिकारी को जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार निर्देशों के अतिरिक्त कार्रवाई संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी. जिला पदाधिकारी चिन्हित स्थानों पर सामुदायिक किचन स्थापित करेंगे. रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य अनुमान्य रहेंगे. सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति के लिए किसी राशि का भुगतान नहीं करना होगा. इस राशि का वाहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा. साथ ही जिला पदाधिकारी इन निर्देशों का अनुपालन के लिए धारा 144 लागू करेंगे. वही जो दुकानदार या अन्य व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जायेगी.

सुबह सात बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकान : राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी. जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार एवं डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे. न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा. अस्पताल, पशु स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे. आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकान सुबह सात बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी. इसमें ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री करने वाले दुकानदारों को भी शामिल किया गया है.

सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित : वाणिज्य एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालक से संबंधित प्रतिष्ठान चालू रहेगी. वहीं औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान,  सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,  टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पैट्रोल पंप, एलपीजी, पैट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं तथा निजी सुरक्षा सेवाएं चालू रहेगी. अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं. सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. इसमें पैदल यात्रियों को भी शामिल किया गया है.Photo : www.therepublicantimes.co

पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति : सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी. केवल रेल, वायुयान अथवा लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी. स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन एवं वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए ई-पास निर्गत किया गया है, उनका परिचालन होगा. सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज एवं ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हैं और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने के लिए सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन तथा अंतर्राज्यीय पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन के परिचालन की अनुमति होगी.

बंद रहेगी शैक्षिक संस्थान, नहीं ली जायेगी किसी भी तरह की परीक्षाएं : सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जायेगी. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेगी. इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक मान्य होगा. राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं.

आम जनों के लिए बंद रहेंगे धार्मिक स्थल : सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन या समारोह पर प्रतिबंधित होंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी एवं निजी किसी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी.

मात्र 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में होगा विवाह : विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी. विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी. अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिक सीमा होगी.

डीएम ने जेएनकेटी का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश : मंगलवार को जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीणा द्वारा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए स्वयं वैक्सीनेशन सेंटरों का भ्रमण किया गया. जहां उन्होंने शहरी क्षेत्र में लोगों के बीच मास्क पहनने के लिए प्रचार प्रसार कर जन जागरूकता अभियान में और तेजी लाने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया. साथ ही जिला पदाधिकारी द्वारा जन नायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया. वहां कोविड-19 से संक्रमित मरीज को मिल रहे स्वास्थ्य लाभ की समीक्षा की गई तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक तथा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया.

अमित कुमार अंशु
उप संपादक

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