कोरोना अपडेट : दुकानों के खोलने का समय व दिन निर्धारित, घर से निकलने के पहले पढ़ लें यह खबर

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मधेपुरा/बिहार : कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास के साथ साथ नियमों का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है. संक्रमण को किसी भी स्थिति में रोकने का प्रयास किया जा रहा है. जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या जिले में 14 सौ के पार हो चुकी है. जो कि जिले के लिए अच्छी खबर नहीं है. इस बीच जिला प्रशासन ने संक्रमण को रोकने के लिए सभी प्रकार की दुकानों को खोलने व बंद करने को लेकर समय व दिन निर्धारित कर दिया है. राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी श्याम बिहारी मीणा के द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है.

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिन व समय निर्धारित : पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए इस पर नियंत्रण के लिए गृह विभाग बिहार पटना के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिले के दुकानों को संध्या छह बजे तक ही खुले रहने संबंधी निर्देश दिया गया है. जिला अंतर्गत नगर परिषद मधेपुरा, नगर पंचायत मुरलीगंज एवं सभी प्रखंड मुख्यालय स्थित विभिन्न प्रकार की दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुकानों के खुलने का दिन व समय निर्धारित कर दिया गया है.

सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेगी सैलून व पार्लर :  सभी दुकानों को तीन श्रेणियों में बांट दिया गया है. पहले श्रेणी में इलेक्ट्रिकल गुड्स यथा पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर की विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यथा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी की विक्रय एवं मरम्मत की दुकानें, सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान एवं सोना-चांदी की दुकान सप्ताह के सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह छह बजे से शाम के छह बजे तक खुलेगी. मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को यह दुकाने पूर्णतः बंद रहेगी.

रविवार को बंद रहेगी अधिकांश दुकाने : दूसरी श्रेणी में कपड़ा की दुकान रेडीमेड वस्त्र की दुकान सहित, बर्तन की दुकान, जूता-चप्पल की दुकान, स्पोर्ट्स व खेलकूद सामग्री की दुकान, ड्राई क्लीनर की दुकान, कृषि कार्य व यंत्र से जुड़े सभी प्रतिष्ठान एवं श्रृंगार की दुकान मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुलेगी. अन्य दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं रविवार को यह दुकाने पूर्णतः बंद रहेगी. यानी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने रविवार को पूर्णतः बंद रहेगी.Photo : www.therepublicantimes.co

  प्रतिदिन आठ से तीन खुलेगी किराना की दुकान : श्रेणी तीन में सब्जी एवं फल मंडी के थोक तथा खुदरा विक्रेता की दुकान प्रतिदिन सुबह छह बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर तीन बजे से शाम के छह बजे तक खुलेगी. पान की दुकान प्रतिदिन सुबह आठ बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर चार बजे से छह बजे तक खुलेगी. चाय की दुकान को पूर्णतः बंद कर दिया गया है. किराना की दुकान सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक प्रतिदिन खुलेगी. श्रेणी एक, दो एवं तीन को छोड़कर अन्य सभी दुकानें प्रतिदिन सुबह छह बजे से संध्या छह बजे तक खुली रहेगी.

सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य : नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर छह के मैदान एवं शिवनंदन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के मैदान में सब्जी एवं फल मंडी के थोक एवं खुदरा विक्रेता की दुकान प्रतिदिन समय के अनुसार खुली रहेगी. इस अवधि के बाद सब्जी एवं फल के थोक एवं खुदरा खुदरा विक्रेता की दुकान नहीं खुलेगी. साथ ही सब्जी एवं फल के अन्य मंडियों में अवस्थित थोक एवं खुदरा दुकानों में सामाजिक दूरी एवं भीड़भाड़ को नियंत्रित रखना है.Photo : www.therepublicantimes.co

दुकानदार सैनिटाइजर करायेंगे नि:शुल्क उपलब्ध :  दुकानों के लिए समय व दिन निर्धारित करने के साथ-साथ  दुकानदारों को कोविड 19 के नियम का पालन करना भी अनिवार्य होगा. डीएम ने साफ निर्देश दिया है कि सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकटवर्ती दुकानों से ही सामान की खरीदारी करेंगे. दुकानों व कार्यालय में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों व कार्यालय के काउंटर पर दुकानदार साबुन एवं सैनिटाइजर, वहां के कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करायेंगे.

नियम का पालन नहीं करने पर होगा दुकान बंद  : दुकान एवं कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम यानी दो गज की दूरी का अनुपालन किया जायेगा. इसके लिए सफेद गोलाकार चिन्ह  बनाये जायेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान एवं प्रतिष्ठान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जायेगी. सर्दी व खांसी के लक्षण वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी.

आपदा की घड़ी में एक साथ इकट्ठा खड़े हों सभी लोग : डीएम श्याम बिहारी मीणा ने लोगों से अपील किया कि आवश्यकता पड़ने पर ही कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात वापस घर चले जाएं. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी लोग जिला प्रशासन का साथ दें. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए लोगों का सहयोग जरूरी है. लोगों के सहयोग से ही सरकार एवं जिला प्रशासन इससे जीत पायेगी. अभी जो देश की स्थिति है, उसमें सुधार के लिए सभी लोग सरकार एवं जिला प्रशासन का साथ दें. सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अवश्य पालन करें. जिला प्रशासन के द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखने, अपने घर एवं आस-पास को स्वच्छ रखने तथा जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकले, उसका अवश्य पालन करें. डीएम ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में हम लोग एक साथ इकट्ठा खड़े हों, जिससे हम लोग इस विकट परिस्थिति से उभर कर बाहर आ सकें.

अमित कुमार अंशु
उप संपादक

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