लॉकडाउन : रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू, वाहनों का परिचालन बंद

Spread the news

लॉकडाउन के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू  ⇔ बंद रहेंगे शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान ⇔ वाहनों का परिचालन बंद, आवश्यक सेवाओं से संबंधित सेवाओं को अनुमति  ⇔ सुबह 10 बजे से लेकर शाम के चार बजे तक खुली रहेगी किराने कि दुकान ⇔ आवश्यक सेवाओं से संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यालय रहेंगे  

अमित कुमार अंशु
उप संपादक

मधेपुरा/बिहार : कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिये राज्य सरकार द्वारा गुरूवार से पुन: 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, साथ ही लॉकडाउन का पूर्णत: पालन करने के लिये जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला द्वारा करे निर्देश जारी किये गये हैं। जिला पदाधिकारी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मूल उद्देश्य है कि लोग अपने घरों में रहे ताकि बाहरी लोगों से कम से कम संपर्क हो सके एवं संक्रमण ना फैले।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि पहले की तरह ही पूरी तरह से लॉकडाउन लागू है, इसलिए जो भी लॉकडाउन के नियम को तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में भी किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी, बल्कि पहले के लॉकडाउन से ज्यादा सख्ती से कार्रवाई की जायेगी, किसी भी हालत में किसी को भी छूट नहीं दी जायेगी, जरूरी सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी।

लॉकडाउन के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू : डीएम ने साफ निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान रात्रि 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान एवं कार्यस्थल पर मास्क नहीं पहने वाले व्यक्ति से अर्थदंड राशि वसूली जायेगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने जिस तरह से पहले लॉकडाउन का पालन किया है, ठीक उसी तरह आगे भी नियमों का पालन करें। लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बना कर रहें एवं बेवजह घरों से निकलने से परहेज करें। लॉकडाउन को लेकर सरकार से मिले पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय से लेकर दुकानों एवं वाहनों को लेकर भी निर्देश जारी कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के तहत भारत सरकार के अधीन सभी कार्यालय, स्वशायी, निगम, लोक उपक्रम बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोग की आवश्यक सेवा पैट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, आपदा प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, संचरण इकाई, पोस्ट ऑफिस एवं राष्ट्रीय सूचना केंद्र खुले रहेंगे।

आवश्यक सेवाओं से संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यालय रहेंगे : राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय, स्वशायी निकाय, निगम बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। राज्य सरकार के अधीन पुलिस, होमगार्ड, असैन्य सुरक्षा, फायर बिग्रेड एवं आकस्मिक सेवा आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा सेवा खुले रहेंगे। जिला प्रशासन तथा कोषागार के साथ आईटी सेवा एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यालय खुले रहेंगे. वहीं विद्युत, जल आपूर्ति, सैनिटेशन, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, जल प्रबंधन, कृषि, पशुपालन कार्यालय, नगर परिषद, नगर पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे। वन विभाग के कार्यालयों में पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहकर आवश्यक सेवा पौधारोपण, वाइल्ड लाइफ केयर, नर्सरी की देखभाल, पेड़-पौधों तथा वन्य पशुओं की देखभाल एवं सुरक्षा प्रदान करेंगे।

 सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य रक्षक संस्थान, दवा निर्माण एवं वितरण सहित, चिकित्सालय, रोग जांच केंद्र, मेडिकल उपकरण, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस पूर्व की भांति खुले रहेंगे. मेडिकल, पारा मेडिकल कर्मी तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य कर्मी एवं संस्थान के साथ-साथ पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सक एवं कर्मी तथा उनसे जुड़ी सेवायें पूर्व की भांति कार्यरत रहेगी।

सुबह 10 बजे से लेकर शाम के चार बजे तक खुली रहेगी किराने कि दुकान : डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, कृषि कार्यों से संबंधित एवं पशु चारा की दुकानें, मोबाइल एवं वाहन रिपेयर तथा गैराज से संबंधित कार्य, निर्माण सामग्री से संबंधित दुकान एवं प्रतिष्ठान सुबह 10 बजे से लेकर शाम के चार बजे तक खुली रहेगी। फल, सब्जी, मांस, मछली एवं दूध की खुदरा दुकानें सुबह सात बजे से सुबह 11 बजे तक एवं दोपहर के तीन बजे से शाम के पांच बजे तक खुली रहेगी। सभी प्रकार के व्यापारी एवं निजी प्रतिष्ठान तथा संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

 इस बाबत जिला प्रशासन द्वारा दुकानों को बंद रखने तथा आवश्यक दुकानों के खुलने से लेकर बंद करने के लिये समय सीमा तय कर दी गई है, जिसके अंतर्गत निजी एवं सरकारी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एटीएम सेवायें, पोस्ट ऑफिस, कुरियर सेवायें, ई-कॉमर्स सेवायें, जन वितरण प्रणाली की दुकानें, औद्योगिक प्रतिष्ठान, आतिथ्य सेवायें समयानुसार संचालित रहेगी।

वाहनों का परिचालन बंद, आवश्यक सेवाओं से संबंधित सेवाओं को अनुमति : सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, लेकिन आवश्यक सेवाओं से संबंधित सेवाओं को अनुमति रहेगी. रेल, वायुयान परिवहन, टैक्सी ऑटो रिक्शा, आवश्यक सेवाओं से संबंधित निजी वाहन, मालवाहक वाहन, सभी सरकारी वाहन एवं सरकारी कर्मियों को ले जाने वाले निजी वाहन को अनुमति रहेगी। सरकारी कर्मी अपना परिचय पत्र अवश्य रखेंगे. आवश्यक सेवा प्रदाताओं को केवल अपने घर से कार्यस्थल पर जाने की अनुमति रहेगी। सभी वाहनों में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कंटेंटमेंट जोन के संबंध में पूर्व निर्धारित प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। दवा की दुकान, सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान, पेट्रोल पंप एवं एलपीजी गैस एजेंसी, विद्युत के जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा वितरण से संबंधित सेवायें, कोल्ड स्टोरेज तथा वेयर हाउसिंग से संबंधित सेवा, निजी सुरक्षा सेवा, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पूर्ववत कार्य करेगी. वही होटल रेस्टोरेंट एवं ढाबा केवल होम डिलीवरी करेगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वास्थ विभाग द्वारा कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने संबंधी आदेशों का अनुपालन के साथ कार्य करने की अनुमति होगी।

बंद रहेंगे शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान : सभी निर्माण से संबंधित गतिविधियां जारी रहेगी एवं उनसे संबंधित दुकानें खुली रहेगी, सभी कृषि से संबंधित क्रियाकलाप जारी रहेंगी एवं उनसे संबंधित दुकानें भी खुली है, सभी शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन एवं डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेंगे एवं उन्हें बढ़ावा दिया जायेगा, सभी पूजा स्थल एवं धार्मिक सम्मेलन बिना किसी अपवाद से बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम एवं पार्क बंद रहेंगे, खेल मैदान एवं स्टेडियम खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों का प्रवेश वर्जित रहेगा।


Spread the news