दरभंगा/बिहार : हायाघाट से राजद के पूर्व विधायक हरिनंदन यादव के विरुद्ध आज एक आपराधिक मामले में न्यायालय ने गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश पारित किया है।
यह आदेश दरभंगा के प्रथम एसीजेएम आशुतोष खेतान की अदालत ने बिचारण वाद सं.777/19 में पारित किया है। विधायक के विरुद्ध तत्कालीन बिशनपुर थाना प्रभारी नागेंद्र ओझा ने 27 जनवरी 2005 को लहेरियासराय थाना में सरकारी कामकाज में बाधा, आदर्श आचार संहिता का उलंघन, आर पी ऐक्ट की धारा 126 के तहत कांड सं.25/05 दर्ज कराया था। जिसमें आरोपी गिरफ्तारी के बाद अदालत से जमानत कराने के बाद बर्षों से फरार चल रहे थे। जिस वजह से वर्ष 2005 का यह मामला आरोपी पूर्व विधायक की उपस्थिति के लिए लंबित चला आ रहा है।
सोमवार को अदालत ने आरोपी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त का बंध पत्र खंडित करते हुए गिरफ्तारी के लिए गैरजमानतीय अधिपत्र निर्गत करने का आदेश पारित किया है।