दरभंगा/बिहार : दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत हरिपुर गांव की निवासी शांति देवी पति योगानंद मिश्र, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मृत्यु दावा राशि नहीं दिए जाने के कारण एलआईसी दरभंगा के खिलाफ जिला उपभोक्ता संरक्षण फॉर्म में वाद दायर किया था।
जिसमें बीमा कंपनी को ₹97500 रूपया सात प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को वापस करने का आदेश हुआ। फिर बीमा कंपनी द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश के खिलाफ राज्य आयोग में अपील दायर किया। फिर वहां भी जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को ही बरकरार रखा और आवेदिका शांति देवी के पक्ष में ही फैसला सुनाया। एलआईसी को अतिशीघ्र 7 प्रतिशत ब्याज लगाकर पूरी राशि विधवा को देने का आदेश हुआ। तब एलआईसी ने आवेदिका शांति देवी को ₹109648 रूपया का चेक दिया।
फिर आवेदिका द्वारा चेक लेकर अपने बैंक खाता कैनरा बैंक दरभंगा मे 13/02/019 को जमा किया गया। शाखा प्रबन्धक द्वारा 16/02/019 को भुगतान किये बेगैर वापस लौटा दिया और उनके द्वारा बताया गया कि वास्तव में खाता में उतनी राशि है ही नहीं जितना राशि का चेक है। एलआईसी के द्वारा भी लोगों को इस तरह से ठगा जाएगा ये आम आदमी में चर्चा का विषय बना हुआ है।
वादी के अधिवक्ता गोस्वामी जी का कहना है कि ऐसे में पिङीत उपभोक्ताओं का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा।