
वरीय उप संपादक
किशनगंज/बिहार : सरस्वती पूजा को लेकर किशनगंज पुलिस ने की लोगों से अपील किया है, अपील के माध्यम से कानूनन क्या करना है और क्या नहीं करना है इन सभी बातों की जानकारी आमलोगों को इश्तिहार के जरिये कर जागरुक किया ।
इश्तेहार के माध्यम से लोगों से अपील किया गया कि बिना लाईसेंस के विसर्जन जुलुस ना निकालें । जुलुस में किसी मादक पेय या पदार्थों के सेवन से परहेज कर कानून का पालन करें । जो बिहार मद्धनिषेध अधिनियम के तहत बिहार में लागू है । लाईसेंस में लिखित नियमों का पालनकर निर्धारित रुट पर हींं जुलुस लेकर चलें । जबरन चंदा वसूली अवैध और कानूनन जुर्म है । सभी पूजा पंडाल सी सी टी वी युक्त हो । महिला एवं पुरुषों का स्थान निर्धारित हो जहां रौशनी की प्रयाप्त सुविधा रहे, सभी पंडालों में चिन्हित स्वयंसेवक हों, जिससे प्रशासन मदद ले सके । आग से बचने के लिए अगरवत्ती, मोमबत्तियां पंडाल के कपड़ों से दूर रखने की व्यवस्था हो । एहतियात के तौर पर पंडालों में पानी और बालू मिट्टी की व्यवस्थाओं को चाक चौवंद रखा जाय । किसी भी हालत में कानून का पालन करते कानून हाथ में ना लें । ध्वनि उत्सर्जन यंत्रों का उपयोग मानक से अधिक गैरकानूनी होगा ।
वहीँ सोशल मिडिया, मिडिया किसी भी उत्तेजक या उत्तेजना बाली खबरों से परहेज कर पुलिस को सहयोग करने की भी अपील की गई। साथ अख़बार किया गया कि इस तरह का मामला सामने आने पर अन्यथा ऐसी खबरों के लिए ग्रूप एडमीन जिम्मेवार माने जाऐंगे ।