DM ने कहा – अंचल एवं राजस्व कार्यालयों को बिचौलियों से जल्द करायें मुक्त, भ्रष्ट तरीके को अपने वाले पदाधिकारी और कर्मियों पर गिरेगी गाज

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मधेपुरा/बिहार : शनिवार को जिला पदाधिकारी सह जिला समाहर्ता तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन/राजस्व/नीलाम पत्र की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और उदाकिशुनगंज अनुमंडल पदाधिकारी, डी0सी0एल0आर0, अपर भू अर्जन पदाधिकारी सहित जिला के सभी अंचलाधिकारी जिला बैठक में उपस्थित थे।
बैठक में सबसे पहले भूमि विवाद के निष्पादन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए गए, जिला समाहर्ता ने निर्देश दिया कि भूमि विवाद से संबंधित प्रत्येक शनिवार को आयोजित भू-समाधान से संबंधित बैठक में अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष आपस में समन्वय स्थापित कर नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। अंचल एवं राजस्व कार्यालयों को बिचौलियों से मुक्त करायें, अन्यथा जाँच के क्रम में या किसी अन्य माध्यम से संज्ञान में आता है कि राजस्व पदाधिकारी/कर्मी द्वारा ऐसे भ्रष्ट तरीके को अपनाया जा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।
अभियान बसेरा-2 की समीक्षा क्रम में पाया गया कि कतिपय अंचल में अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत तैयार सूची में अंकित लोगों/परिवारों को भूमि आवंटित/पर्चा वितरीत ना कर सूची से बाहर के लोगों/परिवार को पर्चा वितरित किया जा रहा है जो नियम के विरूद्ध है। इस मामले में जिला के सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि आॅनलाईन तैयार सूची के अनुसार ही संबंधित परिवार के बीच पर्चा वितरित की जाय। यदि इसके इतर कार्य किया जाता है तो वैसे पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
दाखिल-खारिज के मामले में निदेश दिया गया कि दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन त्वरित गति से गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा के अन्दर करना सुनिश्चित करें। आवेदन त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर आवेदक को इसकी सूचना दी जाय एवं बिना सुनवाई के मामलों को अस्विकृत नहीं किया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो राजस्व ग्रामवार/मौजावार शिविर लगाकर दाखिल-खारिज मामलों को निष्पादन करना सुनिश्चित करें। जानबुझकर मामलों को लटकाकर रखने वाले पदाधिकारी/कर्मियों को नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्ता मधेपुरा और उदाकिशुनगंज के साथ अपर समाहर्ता को दिया गया । साथ ही यह निदेश दिया गया कि प्रत्येक बुधवार को अंचलों में कैम्प आयोजित कर सभी लंबित मामलों का निष्पादन करें।
जमाबंदी शुद्धिकरण के मामले में सभी अंचलों में जमाबंदी के मूल पंजी से डिजिटाईज्ड प्रति का मिलान कर इस कार्य में तेजी लाने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया। जमाबंदी शुद्धिकरण में मुख्यतः सरकारी भूमि के गलत ढ़ंग से किये गये जमाबंदी की जाँच करने का भी निर्देश दिया गया और साथ ही यदि जाँच के क्रम में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आने पर संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई करने के साथ-साथ सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता मधेपुरा और उदाकिशुनगंज से प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया।
आधार सिडिंग के अंतर्गत संबंधित रैयत द्वारा धारित भूमि से संबंधित जमाबंदी का उसके आधार के साथ लिंक करने का निर्देश दिया गया और इस कार्य को आॅनलाईन संबंधित पोर्टल पर करने सुनिश्चित करने की बात कही गई । बताया गया कि यह विभाग की एक महत्वाकांक्षी अभियान है। रैयतों द्वारा धारित जमाबंदी का आधार के साथ सम्बद्ध होने पर कई प्रकार के धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।
इसके अलावा सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सरकारी अभिलेख जैसे:- जमाबंदी पंजी/ खतियान से मिलान कर सरकारी जमीन की सूची पोर्टल पर 100% इन्ट्री करना और सरकार से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करने की बात कही गई ।


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