मधेपुरा (बिहार) : शुक्रवार को चार अप्रैल को होने वाले बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. जिसमें सभी राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शिव कुमार शैव एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार शामिल हुये. मौके पर बिहार विधान परिषद निर्वाचन 2022 से संबंधित विचार विमर्श किया गया. जिसमें बताया गया कि चार अप्रैल को होने वाले मतदान स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण तथा समय कराई जायेगी.
13 मतदान केंद्रों पर 2541 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग : बिहार विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन 2022 से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि नौ मार्च को अधिसूचना जारी की जायेगी. 16 मार्च को नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जायेंगे. 17 मार्च को नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की जायेगी. उन्होंने बताया कि 21 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तिथि तय की गई है. वहीं चार अप्रैल को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान किया जायेगा. जिसके बाद सात अप्रैल को मतगणना की जायेगी. उप निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि मतदान के लिए 13 मतदान केंद्र बनाया जायेगा एवं इसमें दो हजार पांच सौ 41 मतदाता अपने अपने मतों का प्रयोग करेंगे.
प्रत्याशियों को 10 हजार रुपये से अधिक खर्च करने पर रहेगी पाबंदी : भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पूरे बिहार में दो मार्च से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. यह सभी राजनीतिक दल, प्रतिनिधि, अभ्यर्थी एवं सरकारी कर्मी के साथ-साथ आम आदमी पर भी लागू होगा. निर्देश जारी होने के 24 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक दलों के बैनर-पोस्टर एवं दीवार लेखन को उनके द्वारा हटाया जायेगा, नहीं हटाने पर संबंधित दल के जिलाध्यक्ष पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. प्रत्याशियों को प्रतिदिन 10 हजार रुपये से अधिक खर्च करने पर पाबंदी रहेगी. 10 हजार रुपये से अधिक खर्च चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से कर सकते हैं. कोई राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी जाति, धर्म, समुदाय एवं भाषा के रूप में तनाव पैदा नहीं करेंगे. जाति, धर्म एवं भाषा के आधार पर मत याचना भी नहीं करेंगे. निर्वाचन प्रचार के लिये धार्मिक स्थल मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर का उपयोग नहीं करेंगे.
आरओ चेंबर में प्रत्याशी के अतिरिक्त दो व्यक्ति करेंगे प्रवेश : प्रत्याशी मत प्राप्ति के लिए किसी मतदाता को डराने धमकाने का काम नहीं करेंगे. कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार नामांकन के दिन निर्वाचित पदाधिकारी के चेंबर के एक सौ मीटर की परिधि में दो वाहन से अधिक प्रवेश नहीं करेंगे. वाहन में ड्राइवर समेत सीट से अधिक व्यक्ति प्रचार अवधि में नहीं बैठेंगे. नामांकन के लिए आरओ चेंबर में प्रत्याशी के अतिरिक्त दो व्यक्ति तथा संवीक्षा के दिन भी अधिकतम दो व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं. मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व प्रचार अभियान बंद करना पड़ेगा. मतदान केंद्र के एक सौ मीटर के परिधि में मत याचना करना, बैठक करना एवं मतदाताओं को लाना व ले जाना वर्जित रहेगा.
बिना अनुमति के किसी के दीवाल पर नहीं लगाये जायेंगे बैनर व पोस्टर : किसी के मकान एवं दीवाल पर बिना उनकी अनुमति के पोस्टर, बैनर व झंडा नहीं लगाई जायेगी. कोई दल एवं प्रत्याशी दूसरे दल एवं प्रत्याशी के सभा एवं जुलूस में रुकावट नहीं डालेंगे, और ना ही दूसरे दल एवं प्रत्याशी के झंडा, बैनर एवं पोस्टर को हटायेंगे. सभा एवं जुलूस के लिये वाहन एवं लाउडस्पीकर पूर्व अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग किये जायेंगे. लाउडस्पीकर सुबह छह बजे से रात्रि 10 बजे तक उपयोग किया जायेगा. अधिक लंबा जुलूस नहीं निकाली जायेगी. जुलूस कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार ही निकाला जायेगा. जुलूस में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. अधिक लंबा जुलूस होने की स्थिति में उसे बांटकर निकालना पड़ेगा.
मतदान के दिन अधिकतम तीन वाहनों की मिलेगी अनुमति : राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान अभ्यर्थी समेत पांच व्यक्ति ही रह सकते हैं. किसी अभ्यर्थी एवं प्रतिनिधि को सुरक्षा गार्ड प्राप्त होने की स्थिति में, गार्डों की गिनती पांच लोगों में नहीं की जायेगी. मतदान के दिन मतदान केंद्र के दो सौ मीटर की परिधि के बाहर राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अपना मतदाता हेल्थ शिविर लगा सकेंगे. जिसमें मात्र एक टेबुल एवं दो कुर्सी ही रखेंगे. शिविर साधारण होगा एवं उसमें कोई झंडा, बैनर एवं पोस्टर नहीं होगा. मतदान के दिन राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी को क्षेत्र भ्रमण के लिए अधिकतम तीन वाहन की ही अनुमति प्राप्त होगी.