मधेपुरा कोरोना एलर्ट : डीएम ने जिले के विभिन्न मार्गों को बंद करने का दिया आदेश

Spread the news

अमित कुमार अंशु
उप संपादक

मधेपुरा/बिहार : सदर प्रखंड के महेशुआ पंचायत अंतर्गत एक, बिहारीगंज प्रखंड के रामगंज पंचायत अंतर्गत दो, मुरलीगंज प्रखंड के जोरगामा पंचायत अंतर्गत एक एवं कुमारखंड प्रखंड के रहटा पंचायत अंतर्गत तीन व्यक्तियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना के आलोक में एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के आकलन के आधार पर जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला द्वारा सदर प्रखंड के रायभीर सीमा रोड नंबर 18, वार्ड नंबर 19 वाली सड़क एवं वार्ड नंबर 17 की सीमा को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है।

वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी बिहारीगंज की सूचना के आधार पर बैजनाथपुर, रायगंज, शेखपुरा एवं कोड़याही की सीमा को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है। मुरलीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी के सूचना के आधार पर रेलवे लाइन, मीरगंज ढाला, मीरगंज से मुरलीगंज जाने वाली एनएच एवं इंडियन ढाबा से आगे पुलिया तक की सीमा कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है।

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को दिया गया मार्गों को बंद करने का आदेश :

प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारखंड की सूचना के आधार पर रहटा पंचायत के वार्ड नंबर 14 के चौहद्दी में स्थित गंगापुर नहर से वार्ड नंबर 14 जाने वाली मुख्य सड़क मुखिया ओम यादव के जमीन के सामने, बेचन यादव के घर के पास कुमारखंड मुरलीगंज सीमा, जोरगामा मुरलीगंज से जाने वाली सड़क में गंगापुर प्रशाखा नहर के पुल पर एवं पुरैनी पंचायत के वार्ड नंबर दो के चौहद्दी में स्थित मधेपुरा सुपौल सीमा, भुवनेश्वर यादव के घर के पास, वार्ड सदस्य सोफिल के घर के पास एवं फूल कुमार के घर के पास तथा विशनपुर सुंदर पंचायत के वार्ड नंबर 14 के चौहद्दी में स्थित अरुण यादव के घर से उत्तर पुल पर, पथराहा भगवती स्थान के सामने, सीताराम सिंह के घर के सामने एवं आंगनवाड़ी केंद्र के सामने की सीमा को कंटेंमेंट जोन घोषित किया गया है।

 जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला ने बताया कि इस क्षेत्र के अंतर्गत सभी निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक पूर्णत: बंद करने का आदेश दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में ना तो प्रवेश की इजाजत है और ना ही बाहर जाने की इजाजत है। इस क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह निषेध किया गया है। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को कंटेंमेंट जोन के सभी मार्गों को बंद करने का आदेश दिया गया है।

क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के सदस्यों की होगी नियमित जांच :

पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के स्तर से पुलिस पदाधिकारियों, गश्ती दलों एवं चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की गई है। यदि कोई व्यक्ति कंटेंमेंट जोन से बाहर जाता है अथवा प्रवेश करता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। साथ ही संपूर्ण कंटेंमेंट जोन को सैनिटाइज करने के लिए जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी को दायित्व सौंपा गया है। कंटेंमेंट जोन के भीतर सभी परिवारों की गहन निगरानी का दायित्व सदर प्रखंड के लिए उप विकास आयुक्त विनोद कुमार सिंह, बिहारीगंज प्रखंड के लिए उदाकिशुनगंज अनुमंडल पदाधिकारी एसजेड हसन मुरलीगंज प्रखंड एवं कुमारखंड प्रखंड के लिए अपर समाहर्ता उपेंद्र कुमार को दिया गया है। जो क्षेत्र के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि एवं आशा कार्यकर्ता के दलों का गठन कर प्रत्येक परिवार के सदस्यों की नियमित जांच कराएंगे एवं संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सूचना उपलब्ध कराएंगे।

सभी दुकानें रहेंगी बंद, डोर टू डोर वितरण होगा आवश्यक वस्तु :

कंटेंमेंट जोन के भीतर सभी दुकानें बंद रहेंगी। संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आवश्यक वस्तुओं चावल, दाल, गेहूं एवं हरी सब्जी का वितरण डोर टू डोर करवाएंगे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी वृंदा लाल एवं उदाकिशुनगंज अनुमंडल पदाधिकारी एसजेड हसन इस कार्य का अनुश्रवण करेंगे एवं आवश्यक सामग्री आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों एवं उनसे संबंधित व्यक्तियों को जिला में चिन्हित आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है एवं उनका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इस कार्य के पर्यवेक्षण के लिए असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। संक्रमित व्यक्ति के आवास को सेनीटाइज करने के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है।


Spread the news