दरभंगा/बिहार : जिलाधिकारी त्यागराजन एस एम ने द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई करते हुए शौचालय मद में दोहरा लाभ लेने वाले सिंहवाड़ा प्रखंड के पति पत्नी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं बेनीपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित दायर परिवाद में 5 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है।
इस क्रम में उन्होंने 36 परिवादों पर सुनवाई की जिसमें 10 परिवाद का निष्पादन किया गया। वहीं गलत व्यक्ति को फसल क्षति अनुदान देने के संबंध में बहादुरपुर प्रखंड के जीवनपट्टी गांव के शिव कुमार सिंह पर गलत व्यक्ति को फसल क्षति अनुदान देने एवं हाउसिंग कॉलनी निवासी रामनंदन भगत को सिंहवाड़ा क्षेत्र में पति-पत्नी के नाम से स्वच्छता योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने को लेकर प्राथमिकी का आदेश दिया है। वहीं बेनीपुर के जरिसो ग्राम निवासी बद्री पाठक के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित परिवाद में बेनीपुर के बीडीओ पर अर्थदंड लगाया गया है।