मधेपुरा : लंबित किस्त भुगतान हेतु कार्यशाला का आयोजन

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अमित कुमार
उप संपादक

मधेपुरा/बिहार : जिला मुख्यालय स्थित कला भवन में मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत डीले हाउसेस का एक्सटेंशन एवं लंबित किस्त भुगतान हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं आवास सहायकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य 12 महीने से अधिक प्रथम किस्त प्राप्त ढीले हाउसेस को पूर्ण करवाना, लंबित किस्तों के भुगतान करना तथा तीन माह पूर्व प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों को ढीले हाउसेस में जाने से रोकना था।
इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला तथा डीडीसी मुकेश कुमार के द्वारा की गई तथा उनके द्वारा कई खास निर्देश भी दिए गए।
इसका कार्यशाला में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं आवास सहायकों को निर्देश दिया गया कि दिनांक 10 दिसंबर 2018 तक 12 महीना से अधिक प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों एवं तीन माह पूर्व प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों का सूची पंचायत वार आवाससॉफ्ट से डाउनलोड कर अलग अलग पंजी संधारण करना है। 15 दिसंबर 2018 तक 1 वर्ष से अधिक प्रथम किस्त प्राप्त लाभ कि जिनके आवास अब तक पूर्ण नहीं हुए हैं, का पंचायत वार शत-प्रतिशत निरीक्षण करना एवं योग्य लाभुकों को आवाससॉफ्ट पर इंस्पेक्शन करना है. इंस्पेक्शन के पश्चात दिनांक 18 दिसंबर 2018 तक जिला से एक्सटेंशन दिया जाएगा। 20 दिसंबर 2018 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सभी पात्र लाभुकों को द्वितीय तृतीय किस्त निर्गत किया जाएगा। जिन लाभुकों के द्वारा तृतीय किस्त प्राप्ति के उपरांत भी निर्धारित स्तर तक मकान निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है उन्हें नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक 24 दिसंबर 2018 तक निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य कराने हेतु निर्देशित किया जाएगा एवं 30 दिसंबर 2018 तक निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

वहीँ अन्य ऐसे आवास जिनमें प्रथम, द्वितीय किस्त प्राप्त करने के पश्चात कार्य प्रारंभ कराया जा चुका है परंतु अगली किस्त हेतु निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसे आवासों के कार्य में प्रगति हेतु नोटिस निर्गत किया जाएगा एवं पूर्णता के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं ग्रामीण आवास सहायक द्वारा सघन अनुश्रवण किया जाएगा। एक्सटेंशन के उपरांत प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों का मकान 90 दिनों के अंदर पूर्ण कराना होगा इसी प्रकार द्वितीय किस्त प्राप्त लाभुकों का 60 दिनों के अंदर एवं तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों का 30 दिनों के अंदर मकान पूर्ण कराना होगा। एक्सटेंशन के निर्धारित अवधि में ऐसे सभी आवास को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। वैसे लाभुक जिनके द्वारा प्रथम किस्त प्राप्त करने के 12 माह के उपरांत भी आवास निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है उन्हें नोटिस जारी कर एक माह के अंदर प्लिंथ स्तर तक का निर्माण कार्य कराया जाएगा। निर्धारित स्तर तक घर बनाने के बाद अगली किस्त निर्गत की जाएगी।

 इसी प्रकार तीन माह पूर्व प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों का निरीक्षण शत-प्रतिशत दिनांक 15 दिसंबर 2018 तक किया जाएगा एवं प्लिंथ लेवल तक मकान बनाने वाले लाभार्थियों को 20 दिसंबर 2018 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के एफटीओ किया जाएगा। वैसे लाभुक जैन का आवास निर्माण प्लिंथ लेवल तक नहीं किया गया है उन्हें 24 दिसंबर 2018 तक नोटिस निर्गत किया जाएगा एवं निर्माण कार्य पूर्ण करने पर 29 दिसंबर 2018 तक द्वितीय किस्त निर्गत किया जाएगा। वैसे लाभुक जिनका आवास निर्माण निर्धारित स्तर छत ढलाई तक किया जा चुका है उन्हें 20 दिसंबर 2018 तक तृतीय किस्त निर्गत किया जाएगा, वैसे लाभुक जिनके द्वारा तृतीय किस्त प्राप्त किया गया है परंतु अपना मकान पूर्ण नहीं किया है उन्हें नोटिस निर्गत कर 30 दिसंबर 2018 तक मकान पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाएगा।

उपरोक्त सभी कार्यों का प्रखंड विकास पदाधिकारी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं ग्रामीण आवास सहायक द्वारा सघन अनुश्रवण किया जाएगा। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला एवं डीडीसी मुकेश कुमार ने इन सभी कार्यों को जल्द से जल्द करने को लेकर सख्त निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं ग्रामीण आवास सहायकों को दिया है।

 मौके पर सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी आर्य गौतम, सिंघेश्वर प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार सहित जिले के सभी प्रखंडों के वीडियो एवं आवास सहायक उपस्थित थे।


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