नालंदा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

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मुर्शीद आलम
नालंदा ब्यूरो
बिहार

नालंदा/बिहार : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा आम चुनाव का प्रेस नोट जारी करने के उपरांत आज संध्या जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हरदेव भवन सभागार में बैठक की।

बताया गया कि नालंदा जिला के सभी सात विधान सभा क्षेत्रों में द्वितीय चरण में चुनाव निर्धारित किया गया है। इस चरण का नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, स्क्रूटिनी की तिथि 17 अक्टूबर, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर है। मतदान की तिथि 3 नवंबर तथा मतगणना की तिथि 10 नवंबर निर्धारित है। सभी प्रतिनिधियों को कोविड 19 के परिदृश्य में नामांकन एवं चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में आयोग द्वारा किये गए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। नामांकन के दौरान प्रत्याशी के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्ति को ही आरओ कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन के क्रम में अधिकतम 2 वाहन की ही अनुमति है।चुनाव प्रचार के दौरान डोर टू डोर प्रचार के लिए प्रत्याशी सहित अधिकतम 5 लोग ही शामिल रह सकेंगे। 5 की संख्या में सुरक्षा कर्मी शामिल नहीं हैं। 

वहीं वाहन के काफिले में अधिकतम 5 वाहन की ही अनुमति है। दो वाहनों के काफिले में आधा घंटा का अंतर होना चाहिए। सभा का आयोजन पूर्व से चिन्हित किये गए स्थल पर ही होगा। सभा स्थल के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति मिलेगी। सभा के आयोजन में वर्तमान में लागू कोविड-19 के गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। चुनाव प्रचार से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया(सोशल मीडिया सहित) से सम्बंधित प्रचार सामग्री के लिए जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी से पूर्व प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। प्रत्याशियों को अपने आपराधिक मामलों की जानकारी को मतदान तिथि से पूर्व अलग अलग तीन बार मीडिया में प्रकाशित कराना होगा। सभी प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई तथा इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।


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