नालंदा/बिहार : जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक तरफ राज्य सरकार द्वारा 6 सितंबर तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ दुकानों को सुबह 7:00 बजे से 6:00 बजे तक खोलने का निर्देश दिया गया था। लेकिन दुकानों और सड़कों पर उमड़ती भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात शरीरक दूरी के उड़ती धजिया को देखते हुए जिला प्रशासन नालंदा ने 20 अगस्त से दुकानों के खोलने का समय सीमा में परिवर्तन करते हुए निर्धारित समय सीमा जारी किया गया है।
जिसके अनुसार फल, सब्जी, मछली, मुर्गा दुकान और मंडी सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक ही खुलेगी। आवश्यक सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान मास्क और सैटलाइजर का उपयोग के साथ सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुली रहेगी। इसके अलावा अन्य वस्तुओं की दुकानें दोपहर 12:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक ही खुलने की अनुमति दी गई है। दवा दुकान, अस्पताल, नर्सिंग होम इत्यादि अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान व संस्थान मासक और सैनिटाइजर का उपयोग के साथ समाजी दूरी का पूरी तरह पालन करते हुए 24 घंटे खुली रहेगी। जिन दुकानदारों के द्वारा सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हुए पाए जाने पर दुकान को सील कर दिया जाएगा। मासक का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाई जाएगी।
जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह के द्वारा पत्र जारी करते हुए आदेश को शत-प्रतिशत लागू करने के लिए नगर निगम, सिविल सर्जन, आरक्षी अधीक्षक, सभी अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी को आदेश निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद खोली दुकान रहने पर दुकानदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला की जनता से करोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस निर्देश का पालन करने की अपील की है।