छातापुर/सुपौल/बिहार : सुपौल पुलिस कप्तान मनोज कुमार के आदेशानुसार शनिवार को छातापुर थाना परिसर में पुलिस और पब्लिक के बीच सामुदायिक पुलिसिंग जन संवाद गोष्ठि का आयोजन थानाध्यक्ष अनमोल कुमार की अध्यक्षता में की गई । कार्यक्रम को किर्यान्यवन हेतु जनप्रतिनिधि एवं समाज के प्रबुद्ध लोगो को इस कार्यक्रम में शामिल हुए । कार्यक्रम में मंचसंचालन का काम निवर्तमान व्यपार मंडल अध्यक्ष गौरीशंकर भगत ने किया ।
इस मौके पर पूर्व मुखिया लक्ष्मीपुर खूंटी किशोर कुमार मुन्ना, भाकपा अंचल सचिव रघुनंदन पासवान, व्यवसायिक पुष्प राज मोंटी दास, युवा समाजसेवी बिमल झा, खादिम ए मजलिस खलिकुल्लाह अंसारी, भाजपा मंडल महामंत्री केशव कुमार गुड्डू, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष ललन कुमार यादव, पूर्व कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुशील मंडल, रामटहल भगत, गणेश झा, गुलाम मुस्तुफा उर्फ बिस्मिल्लाह अंसारी, गुंजन भगत, सुभाष कुमार यादव, इजहार आलम, मो जफरुल होदा आदि लोगो ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी ।
साथ ही थानाध्यक्ष श्री कुमार को सभी लोगो ने अस्वस्थ करते हुए कहा कि छातापुर थाना क्षेत्र के जनता हर सहयोग के लिए कदम से कदम चलाकर मिलने का काम करेगा । वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष श्री कुमार ने कहा कि आज हमलोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका श्रेय जिला पुलिस कप्तान को जाता है, जो जिले के सभी थाना में इस तरह का कार्यक्रम चलाकर पुलिस और पब्लिक के बीच भय का माहौल जो उत्पन्न है, उसे दूर करने का प्रयास की जा रही है । इसका मूल्य उद्देश्य है कि कई ऐसी समस्या है कि जिसका समाधान पुलिस अकेले नहीं कर सकती है । उसके लिए समाज के हर व्यक्ति को पुलिस के साथ सामाजिक व्यक्तियों का जुड़ना ही सहयोग होगा ।
उन्होंने कहा कि आजकल गैर कानूनी काम में काफी इजाफा हुआ है, खासकर शराब, गांजा की बिक्री और तस्करी, बाइक चोरी, सेंधमारी, गुंडई, दबंगई, छेड़खानी, बिना हेलमेट के बाइक चलाना, ट्रिपल लोड, छिनतई और बलात्कार जैसी घटना दिन प्रतिदिन घटते ही रहता है। इसपे अंकुश लगाने के लिए समाज के प्रबुद्ध लोगो को आगे आने की जरूरत है । इतना ही नही सभी उपस्थित लोगो को कहा कि इस तरह की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा । उन्होंने ख़ासकर सड़क किनारे यत्र तत्र वाहन लगाने एवं सड़क के दोनों साइड अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगो को भी आगाह किया है कि अपने स्तर से पुलिस के सहयोग के लिए सड़क किनारे से स्वयं अतिक्रमण हटा लें । साथ वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि वाहन की अधिकतम गति बाजार में 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से चलावें । साथ ही वैसे वाहन मालिक जो कानून के विरुद्ध अपनी वाहन में एलईडी लाइट और प्रेशर हॉर्न का उपयोग नहीं लगाने की हिदायत दी ।