मधेपुरा : अतिक्रमित सरकारी पोखर को लेकर प्रशासन गंभीर, कार्यवाही की कवायद तेज

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प्रिंस कुमार मिठ्ठू
संवाददाता
उदाकिशुनगंज, मधेपुरा

ग्रामीणों ने कहा किसी भी हालात में खाली नहीं करेंगे, पुश्तों ने भी जिंदगी बिताई इसी जमीन पर

उदाकिशुनगंज/मधेपुरा/बिहार : उदाकिशुनगंज अंचल क्षेत्र के कुल छह (06) अतिक्रमित सरकारी पोखर पर विभाग की ओर से दण्डात्मक कार्यवाही तेज कर दी गई है। ज्ञात हो कि अंचल क्षेत्र में 21 सरकारी तालाब है। सभी का सर्वेक्षण कराया गया है। जिसमें से 6 सरकारी तालाब पर अतिक्रमण पाया गया। जिसमे रामपुर डेहरु, मंजौरा वार्ड 13, रहुआ, बुधमा वार्ड 3, खाड़ा वार्ड 12 (सुखासनी) एवं गोपालपुर वार्ड 12 में स्थित पोखर अतिक्रमित है।
अंचलाधिकारी विजय कुमार राय ने बताया कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज दी गई है। अतिक्रमित सरकारी पोखर बिहार सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 XV की धारा 2 की उप-धारा (2) में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। तय समयसीमा के अन्दर अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार ठहराये गए व्यक्ति को न्यायालय अंचल अधिकारी उदाकिशुनगंज में उपस्थित होकर कारण बताने की अपेक्षा की जाती है कि अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जाय। अनुपस्थित रहने की स्थिति में मामले का निर्णय भी किया जा सकेगा।
दूसरी तरफ नोटिस को लेकर अंचल अधिकारी उदाकिशुनगंज के पास पहुंचे, सिकन्दर ऋषिदेव, उपेन्द्र ऋषिदेव, जंगबहादुर मेहता, मांगन मेहता, नागो मेहता, शिवन मेहता, बिपीन मेहता, भिखारी मेहता सहित अन्य सभी अतिक्रमणकारी लोगों ने उदाकिशुनगंज अंचल कार्यालय पहुँचकर अंचलाधिकारी को सामुहिक रूप रूप से आवेदन देकर कहा कि इसी जमीन पर पुश्तों ने पुरी जिंदगी बिताई है। घर का निर्माण भी किया है। बचे हुए जलाशय के भूखण्ड पर भी तो पोखर का जिर्णोद्धार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिस समय घर का निर्माण हो रहा था। अधिकारी क्यों चैन की नींद ले रहे थे। अब सरकार लोगों को बेघर करने की कवायद तेज कर दी है। किसी भी हालात में खाली करना मुश्किल है। जबतक सरकार कोई स्थाई समाधान नहीं निकालती है। इधर महादलित परिवार के लोगों का कहना है कि हमलोग भूमिहीन निर्धन परिवार से हैं। हमलोगों ने इंदिरा आवास योजना से अपने घर का निर्माण किया है। मानवता के हैसियत से सरकार जबतक बासडीह और आवास उपलब्ध नहीं कराती तबतक अतिक्रमित भूमि को खाली करना मुश्किल है।

इस बाबत बीडीओ मुर्शिद अंसारी ने बताया कि कभी भी इंदिरा आवास पास होता है तो उसमें लाभार्थी द्वारा निजी जमीन का विवरण देना पड़ता है। लेकिन, किस तरह से लोग सरकारी जमीन पर इंदिरा आवास बना लिए हैं यह जांच का विषय है।

अंचलाधिकारी विजय कुमार राय ने कहा कि सभी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अतिक्रमण वाद खोला गया है। जिसकी सुनवाई बुधवार से ही शुरू हो गई है। सभी अतिक्रमणकारी अपना अपना जबाब दे रहे हैं। इस विषय पर सुनवाई के बाद अग्रतर कार्यवाही की जाएगी।


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