सुपौल : 12 फरवरी 2019 तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों पर होगी सख्त कारवाई,

Sark International School
Spread the news

इरशाद आदिल 
संवाददाता
छातापुर, सुपौल

छातापुर/सुपौल/बिहार : उपविकास आयुक्त सुपौल के निर्देशानुसार समय सीमा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजन के तहत मकान निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों की अब खैर नहीं ।

उक्त बातें छातापुर प्रखंड कार्यालय के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक राहुल कुमार लव ने बताया । उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 और 2017-18 में आवास प्राप्त लाभुकों को आवास सहायकों द्वारा लगभग दो माह पूर्व 24 घंटे के अंदर मकान निर्माण कार्य शुरू करने के लिए लिखित सूचना भी दी गई थी । उसके बाद श्वेत पत्र व लाल पत्र भी दिया गया 

विज्ञापन

लेकिन ग्राम पंचायत डहरिया के कौशलिया देवी, त्रिफुल देवी, आशा देवी, ममता देवी, भरत यादव, मौजीलाल यादव, शीलता देवी, रिणा देवी, सोमनी देवी, अहिल्या देवी महम्मदगंज पंचायत के देवकी देवी, कृत्यानंद सादा, कारी देवी, रीता देवी, अंजन देवी, फूलमती देवी लालगंज पंचायत के बिंदेश्वरी चौपाल, विमला देवी, राजो देवी, परमेश्वरी राम, प्रकाश राम, मंगरु पासवान, भरत सरदार, तिला देवी चरणे पंचायत के अनिता देवी, नेखिया देवी, रेणु देवी, रेखा देवी राजेश्वरी पश्चिमी पंचायत के देवकी देवी, सुखदेव पासवान, उमा देवी, धनिकलाल पासवान ग्वालपाड़ा पंचायत के भुलटून देवी, दुखनि देवी, गजेंद्र दास, झब्बर राय, ममता देवी, अरुण सरदार, प्रमिला देवी, रिणा देवी, सहुलाल सरदार, संतोष चौपाल, सुका उरांव, सुलेखा देवी आदि ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है ।

पर्यवेक्षक श्री लव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विस्तारित समय सीमा 90 दिन का है । जो 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच समाप्त हो रहा है । इस तिथि तक मकान निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर परार्थमिकी दर्ज की जाएगी ।


Spread the news
Sark International School