दरभंगा/बिहार : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय दरभंगा, बेनीपुर एवं बिरौल परिसर में 8 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व से लंबित विभिन्न प्रकार के सुलहनीय वादों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में सुल्हनीय आपराधिक वाद, एन आई एक्ट से संबंधित वाद, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना, श्रम विभाग, विद्युत, पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सेवा संबंधी विवाद, जिला न्यायालय में लंबित मामले, किराया आदि से संबंधित वादों का निपटारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों के इन केसों का सहमति के आधार पर निशुल्क निपटारा किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा से आवश्यक जानकारी एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुपालन के लिए राज्य निशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार के द्वारा 12 दिसंबर को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादीराबाद दरभंगा में चलंत लोक अदालत के तहत सुनवाई की जाएगी एवं दिव्यांग जनों के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इससे पूर्व राज्य निशक्तता आयुक्त के द्वारा 10 दिसंबर को जिला पदाधिकारी तथा जिला के सभी विभागों के विभागीय पदाधिकारी के साथ समीक्षात्मक बैठक भी की जाएगी। जिसमें दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 11 दिसंबर को जनप्रतिनिधियों एवं सिविल सोसायटी के साथ भी उनकी बैठक होगी।
जिला के दिव्यांगजन 12 दिसंबर को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कादीराबाद दरभंगा में आयोजित होने वाले चलंत लोक अदालत में आकर अपनी समस्याओं का निष्पादन करवा सकते हैं इस संबंध में विशेष जानकारी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त की जा सकती है।