मधेपुरा/बिहार : शनिवार को जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक एवं हिट एंड रन मुआवजा समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व में आयोजित किए गए बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में सर्वप्रथम अत्यधिक सड़क दुर्घटना होने वाले सड़क मार्गों पर कारणों/वजहों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया जिसमें संबंधित सड़क मार्ग के कार्यपालक अभियंता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), मोटरयान निरीक्षक एवं संबंधित अंचल अधिकारी होंगे। उक्त समिति संबंधित सड़क मार्ग पर ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करते हुए दुर्घटना में कमी लाने हेतु उपायों को समेकित करके प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।
नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई का निर्देश :
हिट एंड रन मामले में मुआवजा संबंधित कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया गया, साथ ही संबंधित थाना प्रभारियों को ससमय दस्तावेज एवं अनुशंसा सहित पूर्ण आवेदन उपलब्ध कराने के साथ ही अंचल अधिकारियों को ससमय जांच कर प्रतिवेदन उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में उपस्थित जीआईसी के नोडल पदाधिकारी को मुआवजा के लिए शेष 30 आवेदनों पर कार्रवाई करने, अनुमंडल में पूर्व से लंबित आवेदनों को यथाशीघ्र कार्रवाई कर जिला परिवहन कार्यालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि हिट एंड रन के मामले में मुआवजा भुगतान में प्रगति लाने के लिए प्रत्येक प्रखंड के लिए नव प्रवर्तन निरीक्षकों तथा तथा नव मोटरयान निरीक्षकों को नोडल पदाधिकारी नामित किया गए हैं जो थाना एवं अंचल से समन्वय स्थापित कर यथ शीघ्र जीआईसी को भुगतान हेतु कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में थानाध्यक्षों द्वारा सघन चेकिंग के लिए पुलिस उपाधीक्षक यातायात तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी का प्रचार प्रसार कराने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया गया। इस क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यालयों में यातायात नियमों के अनुपालन संबंधित जानकारी बच्चों के बीच साझा करने का निर्देश दिया गया। वहीं एंबुलेंस की सुविधा दुरुस्त रखने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, गोल्डन आवर में ससमय उपचार करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं तथा ट्रॉमा सेंटर को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों (Good Samaritans) को पूर्व में प्रोत्साहन के रूप में अब 10000 रुपये की राशि दिया जाना है। इस के लिए पुलिस उपाधीक्षक यातायात एवं सिविल सर्जन को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में सिविल सर्जन को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाने वाले व्यक्ति के नाम और फोन नंबर संधारित करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने, जिला परिवहन पदाधिकारी को अगली बैठक में गुड समेरिटन के चयन हेतु जिला अप्रेजल समिति की बैठक आयोजित करने और सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स को इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा के दल का गठन कर मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पार्किंग स्थल को चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।