मधेपुरा/बिहार : मधेपुरा पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, पुलिस ने बैंक लूट की एक बड़ी योजना बना रहे कुख्यात अंतरजिला अपराधी गिरोह के सरगना पंचू उर्फ पंचानंद दास सहित पाँच शातिर अपराधियों को तीन हथियार, 35 जिंदा कारतूस, दो विंडोलिया, तीन मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और लूट की कुल राशि ₹71. 500 के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों पर हत्या की कुल 5, डकैती की कुल 5, लूट की कुल 18 मामले के अलावा 9 अन्य मामले दर्ज हैं।
उक्त जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि सुपौल जिला के जदिया थाना अंतर्गत एटीएम से कैश लूटकांड एवं हत्या, माह जनवरी 2021 में श्रीनगर थाना अंतर्गत हुए गोलीकांड, सिंहेश्वर थाना अंतर्गत माह सितंबर 2020 एवं जनवरी 2021 में हुए लूटकांड, सुपौल जिला के पिपरा थाना के महेशपुर में लूटकांड एवं हत्या, सुपौल थाना अंतर्गत वार्ड पार्षद की हत्या के अलावा दर्जनों लूट/डकैती/हत्या के कांडों में वांछित अंतरजिला अपराधी गिरोह का पता लगाने और कांड का उद्भेदन करने एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था।
बीती रात रात्रि इन घटनाओं में वांछित अभियुक्तों के मधेपुरा जिला के गम्हरिया थाना अंतर्गत ग्राम इटवा के टोक सिंहपुर टोला में वार्ड सदस्य रत्नेश कुमार के घर पर जमा होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां ये लोग सोनबरसा राज थाना अंतर्गत शाहपुर पंजाब नेशनल बैंक को लूटने की योजना बना रहे थे, इस सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव के नेतृत्व में गठित टीम, जिसमें प्रशांत कुमार (पु०नि०), रणबीर कुमार (अ०नि०), रामेश्वर साफी (अ०नि०) किशोर कुमार (अ०नि०) अमित कुमार(अ०नि०), रूदल कुमार(अ०नि०), अरुण कुमार (स०अ०नि०), कमांडो टीम, टेक्निकल सेल के सदस्य एवं अन्य सशस्त्र बलों के सहयोग से छापेमारी की गई, जहां से कुख्यात अंतरजिला अपराधी गिरोह का सरगना पंचू उर्फ पंचानंद दास, कन्हैया कुमार यादव, मधु यादव, अमित कुमार तथा रत्नेश कुमार को तीन हथियार, 35 जिंदा कारतूस, दो विंडोलिया, तीन मोटरसाइकिल, एक मोबाइल और लूट की कुल राशि ₹71. 500 के साथ गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा लगभग दो दर्जन लूट/हत्या/डकैती जैसे गंभीर अपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्ता स्वीकार की है, इन सभी के अपराधिक इतिहास के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इनके द्वारा मुख्य रूप से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया तथा पूर्णिया जिला में जिला के अंतर्गत अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है, अभी इन अपराधियों से पूछताछ जारी है तथा इनकी निशानदेही पर अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी तथा लूट की गई राशि की बरामदगी हेतु लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है।
गिरफ्तार अपराधियों के नाम व पता :
⇒ पंचानन्द दास उर्फ पंचू दास, पिता-गणेश दास, साकिन- लक्ष्मीपुर भगवती ,थाना श्रीनगर, जिला मधेपुरा
⇒ कन्हैया कुमार यादव, पिता स्व. बालकृष्ण यादव, साकिन- पिपरा वार्ड नंबर01। थाना सुर बाजार (पतरघट), जिला सहरसा
⇒ मधु यादव, पिता युगेश्वर यादव, साकिन- टोक सिंहपुर, थाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा
⇒ रत्नेश कुमार, पिता परमेश्वर मेहता, साकिन- टोक सिंहपुर, थाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा
⇒ अमित कुमार, पिता विनोद कुमार यादव, साकिन- सहस्ग्राम वार्ड-16, थाना सौरबाजार (पतरघट) जिला सहरसा
बरामद सामानों की विवरण :
- देसी कट्टा दो ⇔ पिस्टल एक ⇔ जिंदा कारतूस 35 ⇔ विंडोलिया दो ⇔ मोटरसाइकिल 3 ⇔ मोबाइल एक ⇔ नगद रुपया- 71.500
अपराधिक इतिहास : पंचानन्द दास उर्फ पंचू दास, पिता-गणेश दास, साकिन- लक्ष्मीपुर भगवती ,थाना श्रीनगर, जिला मधेपुरा
• श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड संख्या- 10/2008, धारा 392 भा०द०वि०
• श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड संख्या- 23/2008 धारा 394 भा०द०वि०
• श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड संख्या-24/2008 धारा 394/366(ए)/34 भा०द०वि०
• श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड संख्या-25/2008 धारा-25 (1 बी) (ए)/26 आर्म्स एक्ट
• बनमनखी (पूर्णिया) थाना कांड संख्या-39/2011 धारा 392 भा०द०वि०
• जदिया (सुपौल) थाना कांड संख्या -23/2011 धारा 393 भा०द०वि०
• जदिया (सुपौल) थाना कांड संख्या-78/2011 धारा 392 भा०द०वि०
• छातापुर थाना कांड संख्या-160/2015 धारा 302/34 भा०द०वि० ( इस कांड में सुपौल न्यायालय से 20 वर्ष का कारावास की सजा तथा 65000 का जुर्माना हुआ है, वर्तमान में उक्त कांड में उच्च न्यायालय में जमानत पर है
• रानीगंज (अररिया) थाना कांड संख्या-140/2015 धारा 399/402/353/307/302 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
• रानीगंज (अररिया) थाना कांड संख्या-147/2015 धारा 25 (1 बी)(ए)/26/35 आर्म्स एक्ट
• जदिया (सुपौल) थाना कांड संख्या-141/2019 धारा 450/ 326/ 307/ 302/ 120 बी/34 भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट
• जदिया (सुपौल) थाना कांड संख्या-174/2019 धारा 450/ 302 /34 भा०द०वि०
• जदिया (सुपौल) थाना कांड संख्या-170/2019 धारा 356/379/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
• सौरबाजार (सहरसा) थाना कांड संख्या-414/2019 धारा 302/120 (बी)/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
• मुरलीगंज (मधेपुरा) थाना कांड संख्या-366/2019 धारा 307/34 भा०द०वि० एवं 25(1 बी) (ए)/ 26/27/35 आर्म्स एक्ट
• जदिया (सुपौल) थाना कांड संख्या-229/2019 धारा 392 भा०द०वि०
• जदिया (सुपौल) थाना कांड संख्या-236/2019 धारा 356/379/34 भा०द०वि०
• जदिया (सुपौल) थाना कांड संख्या-237/2019 धारा-379 भा०द०वि०
• भरगामा (अररिया) थाना कांड संख्या-17/2020 धारा 399/ 400/402/307 भा०द०वि० एवं 25(ए)(1 ए)(1 एए) (1 बी) ए बी/26/(1)(2)27(1)(2) आर्म्स एक्ट
• श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड संख्या-10/2020 धारा 302/201 भा०द०वि०
• श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड संख्या-24/2020 धारा 147/148/ 149/ 307/ 295(ए) 353 भा०द०वि०
• धमदाहा (पूर्णिया) थाना कांड संख्या-276/2019 धारा 395 भा०द०वि०
• श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड संख्या-01/2021 धारा 341/323/153/(ए)/307/504/506/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स
• श्रीनगर (मधेपुरा) थाना कांड संख्या-02/2021 धारा-147/148/149/323/307/332/333/353/504 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
अपराधिक इतिहास : कन्हैया कुमार यादव, पिता स्व. बालकृष्ण यादव, साकिन- पिपरा वार्ड नंबर01। थाना सौरबाजार (पतरघट), जिला सहरसा
• मधेपुरा थाना कांड संख्या – 274/2016 धारा 393 भा०द०वि०
• मधेपुरा थाना कांड संख्या-116/2014 धारा 302/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट
• मधेपुरा (भर्राही ओपी) थाना कांड संख्या-276/2016 धारा 414 भा०द०वि० एवं 25 (1-बी)ए/26/35/ आर्म्स एक्ट
• मुरलीगंज थाना कांड संख्या-104/2014 धारा 395/397 भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट
• मुरलीगंज थाना कांड संख्या-116/2014 धारा 392 भा०द०वि०
• सिंहेश्वर थाना कांड संख्या-78/2014 धारा 395 भा०द०वि०
• सिंहेश्वर थाना कांड संख्या-118/2016 धारा 392 भा०द०वि०
• सिंहेश्वर थाना कांड संख्या-216/2020 धारा 392 भा०द०वि०
• सिंहेश्वर थाना कांड संख्या-13/2021 धारा 392 भा०द०वि०
• सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या-436/2018 धारा 394/302 भा०द०वि०
• सौर बाजार (पतरघट ओपी) थाना कांड संख्या-573/2018 धारा 379/356 भा०द०वि०
अपराधिक इतिहास : मधु यादव, पिता युगेश्वर यादव, साकिन- टोक सिंहपुर, थाना गम्हरिया, जिला मधेपुरा
• पिपरा थाना कांड संख्या-102/2018 धारा 147/ 148/ 149/ 341/ 323/ 324/ 307/ 452/ 354/ 379/ 504/506 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट