मुजफ्फरपुर/बिहार : कोविड-19 को देखते हुए अनलॉक -02 के तहत सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक समारोहों के आयोजन पर प्रतिबंध है। आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी डॉ० चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में श्रावणी मेला 2020 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई ।
बैठक में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा,उप विकास आयुक्त उज्जवल कुमार सिंह, सहायक समाहर्ता खुशबू गुप्ता, अपर समाहर्ता राजेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी कुंदन कुमार, डीपीआरओ कमल सिंह, बाबा गरीब नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी विनय पाठक, न्यास समिति के सचिव, वार्ड पार्षद केपी पप्पू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
मालूम हो कि इसके पूर्व मंदिर न्यास समिति के पदाधिकारियों ने बैठक कर मंदिर को बंद कर दिया गया है। आज की बैठक में न्यास समिति द्वारा लिये गये निर्णय पर जिला प्रशासन ने अपनी सहमति प्रदान कर दिया। साथ ही श्रावणी मेला को स्थगित करने की स्थिति में की जाने वाली प्रशासनिक तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने सबों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी तरह के समारोह के आयोजन पर प्रतिबंध है। इस स्थिति में श्रावणी मेला से संबंधित किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा। जिले में किसी भी मंदिर में उक्त आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
मालूम हो कि मंदिर के आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए है। इसकी गंभीरता को देखते हुए भी किसी भी तरह के आयोजन नहीं किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में सुझाव दिया गया कि इस बात का सघन प्रचार प्रसार किया जाए ताकि आम लोगों और भक्तजनों को इस संबंध में जानकारी मिल सके। साथ ही मंदिर न्यास समिति के सदस्यों एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सुझाव दिया गया कि जिलाधिकारी के स्तर से पड़ोस के जिले के जिलाधिकरियों से अनुरोध किया जाए कि वे भी अपने स्तर से अपने-अपने जिलों में प्रचार प्रसार करवाएं। जिले के देहाती क्षेत्रों में जो मंदिर हैं वहां भी किसी भी तरह का आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
इस संबंध में जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही इस आशय का आदेश निर्गत किया जाएगा। निर्णय लिया गया कि जिले के बॉर्डर सहित महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। बाबा गरीब नाथ मंदिर सहित दूधनाथ मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर खंडेश्वर नाथ मंदिर, भैरवनाथ मंदिर सहित सभी जगहों पर श्रावणी मेला के अवसर पर मेले का आयोजन या कांवर यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा।