नालंदा/बिहार : जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के व्यवहार न्यायालय में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद कैदियों की सुनवाई की और कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के ही माध्यम से हाजिरी भी हुई
गौरतलब बात है कि कोरोना वायरस के कारण लॉक डाउन है, अपर जिला सत्र न्यायाधीश-3 ओम प्रकाश पांडे की अदालत में एक बड़ी सुनवाई हुई जिसमें विभिन्न मामला में जेल में बंद कैदियों की सुनवाई हुई सबसे ज्यादा उत्पाद अधिनियम शराब बंदी के तहत जिला जेल में बंद कैदियों की सुनवाई हुई, जिसमें 50 कैदियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
इस मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश श्याम किशोर झा, सचिव आदित्य पांडे, अपर जिला सत्र न्यायधीश-1 आलोक राज और बाल किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्रा भी मौजूद थे।
इस सुनवाई के पैनल में अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रमोद सिंह ने अपना पक्ष रखा तो वहीं दूसरी ओर सरकार के पक्ष की ओर से पीपी निरंजन कुमार ने बहस में भाग लिया। न्यायधीश ओम प्रकाश पांडे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जेल में बंद 50 कैदियों की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश जारी कर दिया।
ज्ञात हो कि न्यायालय ने इस लॉक डाउन की अवधि में जमानत पर रिहा हुए सभी अभियुक्तों को सुरक्षित तरीके से घरों में पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया गया। इस तरह जेल में बंद कई कैदियों को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई के साथ-साथ लाइव वीडियो के जरिए उपस्थिति भी दर्ज की गई।