मुजफ्फरपुर/बिहार : एक अप्रैल 2019 से बिहार के वैसे सभी लाइसेंसी हथियार अवैध हो जाएंगे, जिनका UIN नंबर जेनरेट नही हुआ हुआ है । बिहार सरकार ने UIN नंबर जेनरेट कर NDP पोर्टल पर प्रविष्ट कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2019 मुकर्रर की है। अगर तय समय सीमा के भीतर लाइसेंसधारी अपने हथियार का UIN नंबर नही लेते हैं और पोर्टल पर प्रविष्ट नही कराते हैं तो फिर उनका हथियार अवैध हो जाएगा। वैसी स्थिति में हथियार को जब्त किया जा सकता है।
गृह विभाग ने बिहार के सभी जिला दंडाधिकारी सह डीएम को यह निर्देश दिया है कि जिस हथियार लाईसेंस का UIN नंबर नही लिया गया है, उन्हें तत्काल नंबर दें। इसको लेकर अगर जरूरत पड़ी तो अपने क्षेत्र में अभियान चलाएं। गृह मंत्रालय ने पूरे बिहार मे अभियान चलाकर सभी लाइसेंसधारियों को UIN नंबर लेने और पोर्टल मे प्रविष्ट कराने का निर्देश दिया है। गृह विभाग ने सभी जिले के दंड़ाधिकारियों से कहा है कि इस संबध में पहले भी कई आदेश दिए गए हैं।
बता दें कि आयुध नियम 2016 के प्रावधानों के आलोक में गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से बिना UIN के प्रत्येक शस्त्र की अनुज्ञप्ति अवैध हो जाएगी। इसलिए हर हाल में सभी लाइसेंसधारियों को 31 मार्च तक UIN नंबर लेना जरूरी है।