वाद-विवाद के बीच मंजौरा के जनवितरण प्रणाली दुकानदार का एसडीएम ने किया लाइसेंस रद्द

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मधेपुरा/बिहार : उदाकिशुनगंज प्रखंड क्षेत्र के मंजौरा पंचायत के जनवितरण प्रणाली दुकानदार सोनम कुमारी के अनुज्ञप्ति को एसडीएम राजीव रंजन कुमार सिन्हा ने रद्द कर दिया है।

मालूम हो कि डीलर के खिलाफ लाभुक द्वारा कम अनाज देने और अधिक राशि वसूलने तथा लाभुकों के साथ अभद्रतापूर्ण वरताव करने की शिकायत मिली थी। लाभुकों द्वारा की गई शिकायत पर मामले की जांच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रामकल्याण मंडल से कराई गई। वहीं जनवितरण प्रणाली विक्रेता से कारण पृच्छा की गई थी। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के जांच रिपोर्ट और वादों की सुनवाई के बाद एसडीएम ने अनुज्ञप्ति रद्द करने का आदेश जारी किया है। वही बताया जाता है कि आरोपित डीलर के दुकान को बगल के जनवितरण प्रणाली दुकानदार के पास शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। वही यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपित डीलर के पास बचे अवशेष को बगल के डीलर के पास जमा करा दी जाए।

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इस मामले में करीब एक माह तक उहापोह की स्थिति बनी रही। उक्त मामले को लेकर मंजौरा गांव के लोग दो धाराओं में बंट गए। एक पक्ष डीलर पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए थे। तो दूसरा धरा डीलर के बचाव के पक्ष में सामने आया। इस दौरान राजनैतिक भी खूब हुई। मामला बड़ा हाईप्रोफाइल बन गया। लेकिन एसडीएम राजीव रंजन कुमार सिन्हा ने पूरी बारिकी से माममले की पड़ताल कर कार्रवाई की।

इधर एसडीएम राजीव रंजन कुमार सिन्हा ने कहा कि आपूर्ति विभाग किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को सहन नहीं करेंगे। इसे लेकर डीलरों को कई बार सख्त हिदायत दी गई। बताया जाता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के पत्रांक 65 दिनांक तीन जून 2021 द्वारा सोनम कुमारी जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम पंचायत मंजौरा के दुकान का निरीक्षण के क्रम में कुल तीन बिंदुओं पर अनियमितता बरते जाने संबंधी प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल कार्यालय के द्वारा विक्रेता से कारण पृच्छा की मांग की गई। विक्रेता द्वारा दिनांक नौ जून 2021 को  अपना कारण पृच्छा समर्पित किया गया। विक्रेता द्वारा समर्पित कारण पृच्छा में स्थानीय ग्रामीण राजनीति के तहत फंसाने का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं मात्रा में राशन किरासन आपूर्ति करने का जिक्र किया गया। लाभार्थियों को दिए जा रहे राशन और किरासन का केस मेमो व वितरण पंजी की छाया प्रति विक्रेता द्वारा समर्पित किया गया ।

निरीक्षण के दौरान मिली थी शिकायत : प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उदाकिशुनगंज के निरीक्षण के पश्चात दिनांक पांच जून 2021 को स्थानीय गांव के पांडव कुमार सहित 29 लाभुकों द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। जिसमें विक्रेता द्वारा निर्धारित मात्रा से कम अनाज की आपूर्ति करते हुए अधिक राशि की वसूली के साथ विक्रेता के द्वारा अभद्र व्यवहार करने संबंधी शिकायत की गई।

डीलर के पक्ष में भी आए थे दर्जनों लोग : 9 जून 2021 को  भिखारी पौद्धार सहित 86 लाभार्थियों ने एसडीएम के समक्ष विक्रेता सोनम कुमारी के पक्ष में आवेदन समर्पित किया गया। जिसमें लाभार्थियों ने निर्धारित मात्रा में विक्रेता द्वारा खाद्यान्न की आपूर्ति करने एवं व्यवहार कुशल तथा ग्रामीण राजनीति के तहत विक्रेताओं को फंसाने का उल्लेख किया गया था।

सुनवाई के दो दिन बाद लिया गया निर्णय : पक्ष और  विपक्ष से प्राप्त आवेदन के आलोक में एसडीएम राजीव रंजन कुमार सिन्हा द्वारा मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 15 जून को सुनवाई के लिए दोनों पक्षों के 10- 10 लोगों को नोटिश भेजा गया। नोटिस के माध्यम से लोगों को सुनवाई की तिथि 19 जून 2021 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। तय तिथि को आपूर्ति पदाधिकारी उदाकिशुनगंज एवं विक्रेता सोनम कुमारी के समक्ष सुनवाई शुरू की गई। सुनवाई के  क्रम में विक्रेता के विरुद्ध 10 में से नौ लाभुक उपस्थित होकर विक्रेता के द्वारा निर्धारित मात्रा से कम अनाज देने अधिक राशि वसूली एवं अभद्र व्यवहार करने का बयान दिया गया।  विक्रेता के पक्ष में 10 लोगों के विरुद्ध कुल पांच लोग उपस्थित हुए । विक्रेता द्वारा नियमित रूप से निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होने का बयान दिया। शेष लाभुक सुनवाई के क्रम में अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान विक्रेता के विरोध में नोटिस धारी के अलावा डेढ़ सौ से दो सौ  लाभुकों (पुरुष एवं महिला) द्वारा उपस्थित होकर एक स्वर में विक्रेता के विरुद्ध बयानबाजी एवं विक्रेता के विरुद्ध शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गयी ।

लाईसेंस रद्द का जारी हुआ आदेश :  प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उदाकिशुनगंज द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन, विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण,लाभार्थियों के पक्ष – विपक्ष से प्राप्त आवेदनों की सुनवाई के बाद अधिकारी ने निर्णय सुनाया। पूरी पड़ताल के बाद एसडीएम ने माना कि विक्रेता के द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या 1750 दिनांक 10.03. 2016 की कंडिका 25 (1) खंड  का उल्लंघन किया गया है। वर्णित बिंदुओं के आलोक में सोनम कुमारी जन वितरण प्रणाली विक्रेता ग्राम पंचायत मंजौरा  प्रखंड उदाकिशुनगंज के अनुज्ञप्ति संख्या 91/18 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया गया।

बगल के डीलर के पास शिफ्ट होंगे लाभार्थी : प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आरोपित डीलर के क्षेत्र के लाभार्थियों को पंचायत के नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास शिफ्ट करा दे। इसके लिए प्रस्ताव समर्पित करने को कहा गया है। यधि आरोपित डीलर  के भंडार में लाभुकों के वितरण हेतु सामग्री अवशेष बची हो,तो एमओ खुद की देखरेख में सरकार द्वारा निर्धारित दर एवं मात्रा में लाभुकों के बीच वितरण कराते हुए प्राप्त राशि रद्द विक्रेता को हस्तांतरण कराना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश  न्यायालयों द्वारा पारित अंतिम दोष सिद्ध परिणाम से प्रभावित होगा।

मामले को लेकर खूब चला ड्रामा : मंजौरा गांव के डीलर सोनम कुमारी के मामले में करीब एक माह तक खूब ड्रामा चला। मामला हाईप्रोफाइल बन गया। बात राजनीतिक दल के नेताओं और क्षेत्र के माननीय तक जा पहुंचा। हर किसी ने मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। जहाँ लोगों का हंगामा देखने को मिला। पक्ष विपक्ष सामने आया। आखिरकार एसडीएम ने अपने विवेक से पूरी जांच के बाद निर्णय लिया। इस दौरान अधिकारी किसी दबाव में नहीं आते दिखा। इस बाबत एसडीएम राजीव रंजन कुमार सिन्हा ने बताया कि आपूर्ति को लेकर मैं हमेशा से गंभीर रहा हूं। इस मामले में डीलरों को सख्त हिदायत दी गई। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी सहन नहीं किया जाएगा। सोनम कुमारी डीलर के मामले में पूरी तरह बारिकी से जांच पड़ताल के बाद लाईसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया।

कौनैन बशीर
वरीय उप संपादक

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