पप्पू यादव की जमानत अर्जी खारिज, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में मायूसी

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मधेपुरा/बिहार : बंधपत्र खंडित होने के मामले में 11 मई से कारावास में रह रहे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जमानत गुरुवार को प्रभारी एसीजेएम प्रथम अनूप सिंह ने खारिज कर दी है. अब इस मामले में जमानत की याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की जायेगी.

मालूम हो कि वर्ष 1989 में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर जिले के मुरलीगंज थाना में दर्ज अपहरण के मामले में 16 दिसंबर 1993 को बंधपत्र खंडित कर दिया गया था. इस मामले में मामले के सूचक शैलेंद्र यादव ने सुलहनामा भी दाखिल किया है. इस बावत पूर्व सांसद पप्पू यादव की ओर से बहस करते हुए बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा एवं अधिवक्ता मनोज कुमार अंबस्ट ने कहा कि पुलिस को आज तक मामले का संज्ञान होने के बाद भी पूर्व सांसद को कोई भी समन प्राप्त नहीं करवा पाई. पूर्व सांसद पप्पू यादव वर्ष 1999 से वर्ष 2013 तक यानी 14 वर्ष जेल में बंद रहे और इस दौरान पुलिस ने वर्तमान मामले में प्रोडक्शन पर लेने का कोई प्रयास नहीं किया.

सूचक की ओर से अधिवक्ता संजीव कुमार ने पक्ष रखा जबकि राज्य की ओर से पक्ष सहायक लोक अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने रखा.

अमित कुमार अंशु
उप संपादक

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