पटना हाईकोर्ट ने नई जमीन रजिस्ट्री नीति पर लगाई रोक, सरकार से जवाब तलब

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अंजुम शहाब
ब्यूरो
मुजफ्फरपुर

बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से लागू की गई नई जमीन रजिस्ट्री नीति पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

 राज्य सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थसारथी की खंडपीठ ने आमोद कुमार सिन्हा और अन्य की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह तत्काल नई जमीन रजिस्ट्री नीति पर रोक लगाए।

नीतीश सरकार ने पिछले दिनों राज्य में नई जमीन रजिस्ट्री नीति लागू की थी जिसके तहत जमीन की खरीद बिक्री वही कर सकता है जिसके नाम से उसकी जमाबंदी हो। सीएम नीतीश सरकार ने इस फैसले के पीछे यह तर्क दिया था कि नई रजिस्ट्री नीति लागू होने के बाद जमीन विवाद से जुड़े मामलों में कमी आएगी।


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