उदाकिशुनगंज/मधेपुरा/बिहार : मधेपुरा जिला अंतर्गत उदाकिशुनगंज अनुमंडल के एसडीएम एस. जेड. हसन ने मुहर्रम जुलूस में डी.जे. नहीं बजाने के संदर्भ में सख्त निर्देश जारी किया है । उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र के सभी बीडीओ, सीओ और थानाध्यक्षों को उक्त निर्देश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।
उक्त बाबत एसडीएम ने ज्ञापांक 213/गो. दिनांक -17 सितंबर 2018 जारी कर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC NO. 18942 /2015 के आदेशानुसार त्योहार के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी गई है । लिहाजा मुहर्रम 2018 के किसी भी लाइसेंसी जुलूस में भी डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश में एसडीएम श्री हसन ने कहा है कि चूंकि डीजे बजाने से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलता है और लोगों को कठिनाई होती है , इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का सख्ती से अनुपालन किया जाए । उन्होंने अनुमंडल क्षेत्र के सभी बीडीओ, सीओ, पुलिस सर्किल निरीक्षक और थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश देते कहा है कि किसी भी स्तर से डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
उन्होंने सभी लाइसेंसधारी को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जारी आदेश में श्री हसन ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर लाइसेंसधारी ध्वनि विस्तारक यंत्र (साउंड बाॅक्स) बजाने की अनुमति एसडीएम स्तर से ले सकेंगे । ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की अनुमति 6 बजे प्रातः से 10 बजे रात्रि तक के लिए दी जाएगी ।