मधेपुरा : प्लास्टिक थैली के उपयोग पर 14 दिसंबर से पूर्ण प्रतिबंध, जागरूकता रैली निकालकर लोगों से की गई अपील

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अमन कुमार
संवाददाता, सदर
मधेपुरा

मधेपुरा/बिहार : बुधवार को नगर परिषद मधेपुरा के प्रांगण से जिले में प्लास्टिक थैली के उपयोग पर 14 दिसंबर से प्रतिबंध को लेकर नगर परिषद उप मुख्य पार्षद अशोक यदुवंशी, कार्यपालक पदाधिकारी शंकर प्रसाद, पूर्व पार्षद सह सामाजिक कार्यकर्ता ध्यानी यादव सहित अन्य महिला समूह एवं नगर परिषद के अन्य कर्मियों के द्वारा आम जनों को प्लास्टिक थैली के प्रतिबंध के बारे में समझाने को लेकर रैली निकाली गई।

रैली के दौरान रैली में शामिल महिलाओं एवं अन्य अधिकारियों ने जगह जगह पर आम जनों से वार्ता कर प्लास्टिक थैली के उपयोग से होने वाले हानियों के बारे में समझाया। यह रैली नगर परिषद के प्रांगण से निकल कर शहर के सभी मुख्य मार्ग होते हुए मुख्य बाजार, कर्पूरी चौक, पश्चिमी बायपास रोड होकर पुणः नगर परिषद प्रांगण पहुंची।

मौके पर नगर परिषद उप मुख्य पार्षद अशोक यदुवंशी ने बताया कि प्लास्टिक थैली के उपयोग पर 14 दिसंबर से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्लास्टिक थैली से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इससे ना केवल मिट्टी तथा जल प्रदूषित हो रहा है, बल्कि बेजुबान जानवर भी खाद पदार्थों के साथ प्लास्टिक थैली को निगल जाते हैं, जिससे जानवरों की मौत भी हो जाती है। इसको जलाने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बेहद खराब असर पड़ रहा है। प्लास्टिक थैली के उपयोग से शहरों की जल निकासी व्यवस्था के लिए बनाए गए नदी नाले अवरुद्ध हो रहे हैं। जिससे शहरों में जलजमाव की समस्या निरंतर बनी रहती है।

 उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध किया है कि प्लास्टिक थैली मुक्त बिहार बनाने के लिए जन जागरण अभियान की सफलता के लिए नगर निकाय स्तर पर सभी लोग सहभागिता प्रदान करें। प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल की जगह जुट, कपड़ा या कागज से बने थैले के इस्तेमाल को बढ़ावा दें और नगर निकाय क्षेत्र के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों बाजार समितियों का सहयोग लेकर अभियान को सफल बनाएं। यह कदम स्वयं के लिए भी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी शंकर प्रसाद ने बताया कि प्लास्टिक थैली के उपयोग से होने वाले नुकसान को लेकर राज्य की पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक थैली पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार प्लास्टिक थैली के उपयोग, निर्माण, भंडारण एवं क्रय-विक्रय को राज में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। राज्य के द्वारा दिए गए निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के नगर निकाय क्षेत्र में प्लास्टिक थैली को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2018 का गठन किया गया है।

उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर के बाद प्लास्टिक थैली के उपयोग पर आर्थिक एवं न्यायिक दंड भी दिया जाएगा। पूर्व पार्षद सह सामाजिक कार्यकर्ता ध्यानी यादव ने बताया कि विभाग ने निर्णय लिया है कि प्रतिबंध को सफल बनाने के लिए आम लोगों की सहभागिता पर आधारित सघन प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाएगा।

 मौके पर दिनेश कुमार दास, अमित आनंद, मो सादिर आलम, राजकुमार मंडल, गौतम कुमार तांती, मो सलाम, दिलीप पटेल, चंदेश्ववरी मंडल, विद्यानंद राय, अशोक साह सहित अन्य महिलाएं मौजूद रही।


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